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मेडिकल, शादी, पढ़ाई और घर के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF का पैसा? जान लें पूरा नियम

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • EPFO के PF निकासी नियमों के तहत मेडिकल खर्च, शादी, पढ़ाई और घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है
  • उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार और हाउसिंग के लिए 5 बार निकासी की अनुमति है
  • मेडिकल के लिए सीमा नहीं बताई गई है

EPFO के PF निकासी नियमों के तहत मेडिकल खर्च, शादी, पढ़ाई और घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए मिलती है आंशिक निकासी की सुविधा।

नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF (Employees’ Provident Fund) रिटायरमेंट के लिए बचत करने का एक अहम जरिया है। लेकिन, जरूरत पड़ने पर इस फंड से आंशिक निकासी भी की जा सकती है। मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर खरीदने जैसे कामों के लिए कर्मचारी अपने PF खाते से पैसा निकाल सकते हैं। अब EPFO के नए नियमों के तहत अलग-अलग जरूरतों के लिए निकासी की सीमा को स्पष्ट किया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस काम के लिए कितनी बार PF का पैसा निकालने की अनुमति है और कितनी रकम निकाली जा सकती है।

मेडिकल खर्च के लिए कितनी बार निकाल सकते हैं PF?

अगर कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो EPF खाते से एडवांस लेने का विकल्प उपलब्ध है। इस कैटेगिरी में निकासी की संख्या पर कोई निश्चित सीमा नहीं बताई गई है, यानी पात्रता और लागू शर्तों को पूरा करने पर कर्मचारी मेडिकल जरूरतों के लिए एक से अधिक बार PF का पैसा निकाल सकते हैं। अचानक आने वाले अस्पताल के खर्च या इलाज से जुड़ी आर्थिक जरूरतों में यह सुविधा मददगार हो सकती है।

पढ़ाई और शादी के लिए क्या हैं नियम?

EPFO के नियमों के तहत शिक्षा और शादी जैसे जरूरी खर्चों के लिए भी PF से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। सदस्य अपनी नौकरी की अवधि के दौरान पात्र शिक्षा संबंधी खर्चों के लिए अधिकतम 10 बार पैसा निकाल सकते हैं। वहीं, शादी के खर्च के लिए अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति है। हालांकि, इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित कैटेगिरी की शर्तों और पात्रता को पूरा करना जरूरी है।

उद्देश्य विड्रॉल लिमिट
मेडिकल एक्सपेंस नो लिमिट
एजुकेशन मेंबरशिप के दौरान 10 बार तक
मैरिज मेंबरशिप के दौरान 5 बार तक
घर के लिए मेंबरशिप के दौरान 5 बार तक
विशेष परिस्थितियां 1 फाइनेंशियल ईयर में 2 बार तक

घर खरीदने, बनाने या होम लोन चुकाने के लिए PF

घर खरीदना या बनाना बड़ी आर्थिक जरूरतों में शामिल है। EPFO के नियमों के तहत सदस्य घर या प्लॉट खरीदने, मकान बनाने, होम लोन चुकाने और मौजूदा घर की मरम्मत या रेनोवेशन के लिए PF की रकम निकाल सकते हैं। हाउसिंग से जुड़े इन उद्देश्यों के लिए सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 5 बार निकासी की अनुमति है। हालांकि, कितनी रकम निकाली जा सकती है, यह संबंधित उद्देश्य और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

विशेष परिस्थितियों में कितनी बार मिलेगा एडवांस?

कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जिनमें कर्मचारी को अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए। EPFO के संशोधित ढांचे में केंद्रीय बोर्ड की ओर से अधिसूचित विशेष परिस्थितियों के लिए भी एडवांस लेने का प्रावधान है। इस कैटेगिरी में एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम दो बार आवेदन किया जा सकता है। यह सुविधा संबंधित परिस्थितियों और लागू शर्तों के अधीन होगी।

PF खाते से कितनी रकम निकाल सकते हैं?

दिए गए नए नियमों के विवरण के मुताबिक, पात्र सदस्य 12 महीने की सदस्यता पूरी करने के बाद अपने EPF बैलेंस का अधिकतम 75% तक निकाल सकते हैं। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता यानी कंपनी के योगदान के साथ जमा ब्याज भी शामिल है। हालांकि, वास्तविक निकासी की रकम संबंधित कैटेगिरी की शर्तों और पात्रता के अनुसार तय होगी।

PF निकालने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

PF से पैसा निकालने से पहले अपनी जरूरत के हिसाब से निकासी की कैटेगिरी, पात्रता और लागू शर्तों की जांच कर लें। आवेदन करने के लिए EPFO के आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी ध्यान रखें कि PF रिटायरमेंट के लिए बनाई गई बचत है, इसलिए गैर-जरूरी खर्चों के लिए इससे पैसा निकालने से भविष्य की बचत प्रभावित हो सकती है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN