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अदालत

शिमला:  कोटखाई में वर्ष 2017 में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी की पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन आईजी जाहुर हैदर जैदी समेत 8 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया है। एक अधिकारी और शिमला के पूर्व SP नेगी को बरी कर दिया गया।

अदालत ने पूर्व IG जाहुर जैदी के अलावा मनोज जोशी, राजिंदर सिंह, दीप चंद शर्मा, मोहन लाल, सूरत सिंह, रफी मोहम्मद, रंजीत स्टेटा को दोषी करार दिया है। घटना 4 जुलाई, 2017 को कोटखाई क्षेत्र से 16 साल की लड़की गायब हो गई थी और 6 जुलाई को उसकी लाश हलैला जंगलों में मिली थी। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि हुई थी।

इस केस के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अब अदालत ने आरोपी पुलिसवालों को दोषी करार दिया है। इस मामले में 27 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी

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