Source :- LIVE HINDUSTAN
इनकम टैक्स के सेक्शन-87A के तहत पात्र करदाताओं के लिए आयकर छूट पाने के लिए 15 जनवरी तक मौका है। इसके लिए संशोधित और विलंबित (बिलेटेड) आईटीआर दाखिल करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट 15 जनवरी को समाप्त हो रही है। वहीं, जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया, उनके पास भी तीन दिन का समय शेष रह गया है।
गौरतलब है कि विलंबित आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट पहले 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ाया गया था। हाईकोर्ट ने धारा-87ए के तहत पात्र करदाताओं को राहत देते हुए समयसीमा बढ़ाई थी। यह धारा उन व्यक्तियों को कर छूट देती है, जिनकी कुल टैक्सेबल इनकम पुरानी टैक्स रिजीम के तहत पांच लाख तक और नई कर व्यवस्था के तहत ₹7 लाख तक है।
तकनीकी खामी के चलते चूके थे टैक्स पेयर्स
विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे करदाता कर छूट दावा करने के लिए पात्र थे लेकिन पांच जुलाई 2024 के बाद दावा दाखिल करने में दिक्कतों का सामना कर रहे थे। दरअसल, पांच जुलाई के बाद से विभाग के आईटीआर सॉफ्टवेयर में बदलाव के कारण कई करदाता कर छूट दावा दाखिल नहीं कर पाए थे। इसके चलते कई करदाताओं को विभाग की ओर से कर मांग नोटिस भेजे गए थे। इसके खिलाफ कुछ करदाताओं ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
इतनी टैक्स छूट मिलेगी
कर विशेषज्ञों के अनुसार, धारा-87ए के तहत नई कर व्यवस्था में सात लाख तक की आय वाले 25,000 रुपये का टैक्स छूट दावा कर सकते हैं। वहीं, पुरानी कर व्यवस्था में पांच लाख तक की आय वाले 12,500 रुपये का कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
ऐसे करें क्लेम
इन दावों को निपटाने के लिए आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म-2 और 3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को अपडेट किया है। पात्र करदाता को एक्सेल यूटिलिटी में कर छूट के क्लेम के कॉलम को ऑटोफिल के बजाए खुद भरना होगा। इस कॉलम को ऑटोफिल पर छोड़ने पर कर छूट नहीं मिलेगी। मैन्युअली संपादित करने के बाद फॉर्म को सत्यापित करना होगा।
लास्ट डेट के बाद कितना जुर्माना
अगर किसी करदाता की सालाना आय पांच लाख रुपये से ज्यादा है, तब उसे 5,000 रुपए का विलंब शुल्क चुकाना होगा। अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई पांच लाख रुपये से कम है, तब उसे जुर्माने के रूप में केवल 1,000 रुपये भरने होंगे।
SOURCE : LIVE HINDUSTAN