Source :- LIVE HINDUSTAN
संक्षेप:
अगर कोई सरकारी कर्मचारी PSU में समायोजन के बाद गंभीर कदाचार के चलते बर्खास्त या पद से हटाया जाता है, तभी उसके रिटायरमेंट लाभ जब्त किए जा सकते हैं। मई 2025 में जारी सरकारी अधिसूचना में भी यही बात साफ-साफ कही गई थी।
8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच सैलरी, पेंशन और महंगाई भत्ते (DA) को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि वित्त अधिनियम 2025 के तहत रिटायर कर्मचारियों को अब DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग से जुड़े फायदे नहीं मिलेंगे। इस दावे से पेंशनर्स में चिंता बढ़ गई। लेकिन अब सरकार ने खुद सामने आकर इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया है।
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क्या है डिटेल
शनिवार, 13 दिसंबर 2025 को सरकार की आधिकारिक एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने X (पहले ट्विटर) पर साफ किया कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। PIB ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा यह मैसेज भ्रामक है और इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि पेंशनर्स को DA में बढ़ोतरी और वेतन आयोग से मिलने वाले फायदे पहले की तरह मिलते रहेंगे। यानी आम पेंशनभोगियों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
सरकार ने क्या कहा है
सरकार ने यह भी बताया कि CCS (Pension) Rules, 2021 के Rule 37 में जो संशोधन किया गया है, वह सिर्फ एक खास स्थिति पर लागू होता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी PSU में समायोजन के बाद गंभीर कदाचार के चलते बर्खास्त या पद से हटाया जाता है, तभी उसके रिटायरमेंट लाभ जब्त किए जा सकते हैं। मई 2025 में जारी सरकारी अधिसूचना में भी यही बात साफ-साफ कही गई थी। यानी सामान्य पेंशनर्स पर इस नियम का कोई असर नहीं पड़ता।
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि यह बढ़ती महंगाई का असर कम करने में मदद करता है। DA का मकसद यही है कि लोगों की क्रय शक्ति बनी रहे। केंद्र सरकार समय-समय पर DA में संशोधन करती है। हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 3% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भरोसा न करें और किसी भी खबर की पुष्टि आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ही करें।
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