Source :- LIVE HINDUSTAN
https://www.livehindustan.com/lh-img/smart/img/2025/05/10/1200x900/pvr_rajkummar_1746893878822_1746893887782.pngराजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ के खिलाफ पीवीआर सिनेमा ने केस किया था। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा है कि राजकुमार की फिल्म ओटीटी पर भी अभी रिलीज नहीं हो सकती है। आइए जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा।

राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले फैसला किया कि वो फिल्म को सीधा ओटीटी पर रिलीज करेंगे। मेकर्स के इस निर्णय पर पीवीआर सिनेमाज ने फिल्म के मेकर्स पर कोर्ट केस किया था। पीवीआर सिनेमाज का कहना था कि मेकर्स के इस निर्णय की वजह से नुकसान हुआ है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है।
भूल चूक माफ फिल्म केस में पीवीआर को थोड़ी राहत
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक फिल्म को ओटीटी पर भी रिलीज नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के इस फैसले से पीवीआर को थोड़ी राहत जरूर मिली है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, “फिल्म को 8 हफ्ते की होल्डबैक अवधि पूरी होने तक किसी भी प्लेटफॉर्म, खासकर OTT पर रिलीज नहीं किया जा सकता। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक केस की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती।”
पीवीआर ने राजकुमार राव की फिल्म के मेकर्स पर 60 करोड़ का मुकदमा किया है। मेकर्स का कहना है कि रिलीज से एक दिन पहले फिल्म को रिलीज ना करने के फैसले से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। भूल चूक माफ के मेकर्स मैडॉक का कहना था कि देशभर में हो रहीं सिक्यूरिटी ड्रिल्स को ध्यान में रखते हुए फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया जाएगा। हालांकि, पीवीआर ने दावा किया है कि खराब एडवांस बुकिंग की स्थिति को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं रिलीज करने का फैसला लिया है।
SOURCE : LIVE HINDUSTAN