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बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA ) मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी और अन्य लोगों की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने सिद्धारमैया की पत्नी समेत अन्य आरोपियों की कुल 142 संपत्तियों को जब्त किया है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य करीब 300 करोड़ रुपये है।
ईडी ने यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस मैसूर द्वारा दर्ज भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की है। इस मामले में सीएम सिद्धारमैया और अन्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
यह जब्ती एमयूडीए द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। ईडी ने एक बयान में कहा कि जब्त की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘आरोप है कि सिद्धरमैया ने एमयूडीए द्वारा अधिग्रहीत तीन एकड़ 16 गुंटा भूमि के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर 14 भूखंडों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया।’’ इसमें आरोप लगाया गया है, ‘‘मूल रूप से यह भूमि एमयूडीए द्वारा 3,24,700 रुपये में अधिग्रहीत की गई थी। इस पॉश इलाके में 14 भूखंडों के रूप में दिया गया मुआवजा 56 करोड़ रुपये का है।’’
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