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ट्रेनी डॉक्टर की हत्या-रेप मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुए ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कल कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट मृतक डॉक्टर के माता-पिता द्वारा दायर एक अर्जी पर भी सुनवाई करेगा जिसमें पीड़ित माता पिता ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाते हुए इस मामले के दोबारा जांच की मांग की है। 20 जनवरी को इस मामले में कोलकाता की निचली अदालत ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

वहीं आरजी कर रेप-मर्डर मामले में संजय रॉय की उम्रकैद की सजा को हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। ममता सरकार ने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ”केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीन लिया गया। अगर मामला उनके पास होता तो मौत की सजा तय होती।”

कोर्ट ने कहा- यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद (मरते दम तक जेल) की सजा सुनाई गई और 50 हजार का जुर्माना लगाया। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने सोमवार, दोपहर 2:45 बजे सजा सुनाते हुए कहा, ‘यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। मौत की सजा नहीं दी सकती।’

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। फैसला सुनाने से पहले दोपहर 12:30 बजे कोर्ट ने दोषी संजय, CBI और पीड़ित परिवार की बातें सुनीं। संजय से कहा- यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो।

क्या बोला संजय का परिवार?

कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। घटना के 164वें दिन (20 जनवरी) सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया। CBI और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा मांगी थी। संजय का परिवार बोला- भले ही फांसी हो। हम फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। संजय की मां ने कहा कि मैं उस लड़की के मां-बाप का दुख समझती हूं, मेरी भी बेटियां हैं।

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