Source :- NEWS18
Last Updated:May 10, 2025, 23:57 IST
राजकुमार राव और वामिका गिब्बी की फिल्म ‘भूल चूक माफ’ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने फिल्म को अब ओटीटी पर रिलीज करने से भी मना कर दिया है. ये फैसला PVR INOX को बड़ी राहत के तौर पर …और पढ़ें
ओटीटी पर भी रिलीज नहीं होगी’भूल चुक माफ’
हाइलाइट्स
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने ‘भूल चूक माफ’ की ओटीटी रिलीज पर रोक लगाई.
- PVR आईनॉक्स ने मैडॉक फिल्म्स पर 60 करोड़ का मुकदमा दर्ज किया.
- कोर्ट ने माना कि मैडॉक फिल्म्स ने एग्रीमेंट तोड़ा है.
नई दिल्ली. पीवीआर आईनॉक्स ने मैडॉक फिल्मस के खिलाफ 60 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज किया है. मैडॉक फिल्मस ने भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव का हवाला देकर फिल्म ‘भूल चूक माफ’ को सिनेमाघरों के बजाए ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला किया था.लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज नहीं होगी.
थिएटर में रिलीज कैंसिल करने का रास्ता अपनाकर मेकर्स ने जो ओटीटी का रास्ता चुनना था वो अब ‘भूल चूक माफ’ के मेकर्स को महंगा पड़ सकता है. फिलहाल फिल्म कानूनी पचड़े फंसती नजर आ रही है.पीवीआर आईनॉक्स ने मैडॉक फिल्म्स पर 60 करोड़ का मुकदमा दर्ज किया,इसलिए फिल्म की ओटीटी रिलीज पर भी रोक लगा दी गई है.
PVR आईनॉक्स ने ठोका 60 करोड़ का मुकद्दमा
राजकुमार राव और वामिका गब्बी अभिनीत ‘भूल चुक माफ’ की थिएटर में रिलीज को लेकर एक दिन पहले ही मेडॉक फिल्म्स ने घोषणा की कि फिल्म अब सीधे ओटीटी पर रिलीज होगी. पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, मेडॉक फिल्म्स ने 8 मई को एक बयान जारी किया था कि फिल्म 16 मई को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगी. लेकिन इस फैसले से सभी सहमत नहीं थे. भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन PVR इनॉक्स ने प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ 60 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया, बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, PVR इनॉक्स ने मेडॉक पर मौजूदा तनाव को असली कारण के रूप में छिपाने का आरोप लगाया, जो कि खराब एडवांस बुकिंग थी.
बुरी नीयत से फैसला लेने का लगा आरोप
कानूनी लड़ाई अब तेजी से आगे बढ़ रही है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने PVR इनॉक्स को अंतरिम राहत देते हुए मेडॉक फिल्म्स को किसी भी प्लेटफॉर्म पर फिल्म रिलीज करने से रोक दिया, जिसमें ओटीटी भी शामिल है, जब तक कि 8 हफ्ते की थिएटर होल्डबैक का समय खत्न नहीं हो जाता. यह क्लॉज उद्योग अनुबंधों में प्रदर्शकों के हितों की रक्षा के लिए मानक है. PVR इनॉक्स का दावा है कि 6 मई को हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन बुरी नीयत से किया गया, खासकर जब 8 मई को थिएटर रिलीज से सिर्फ 24 घंटे पहले यह डिसीजन लिया गया.
कोर्ट ने माना एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर फिल्म ‘भूल चूक माफ’ के ओटीटी रिलीज पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं मैडॉक फिल्म्स को पीवीआर आईनॉक्स के साथ तय 8 सप्ताह की थिएट्रिकल विंडो पूरी होने से पहले फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से भी रोक दिया है. कोर्ट ने माना कि सिक्योरिटी कंसर्न और कमर्शियल कारणों का हवाला देकर थियेटर रिलीज को रद्द करना एग्रीमेंट का उल्लंघन था. इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी.
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