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आरोपी फन बकेट भार्गव

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फन बकेट भार्गव को एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पॉक्सो कोर्ट ने इसकी जांच करते हुए भार्गव को 20 साल के सश्रम कारावास और पीड़ित लड़की को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। फन बकेट भार्गव उनमें से एक है, जो टिक टॉक्स और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लोकप्रिय हैं। बाद में उन्होंने यूट्यूब फन बकेट कॉमेडी वीडियो में अभिनय किया। 

फन बकेट भार्गव ने कॉमेडी स्किट और पंच पेश कर दर्शकों को खूब हंसाया। इस क्रम में भार्गव कई लड़कियों के संपर्क में आया, लेकिन भार्गव ने अपने साथ वीडियो बना रही 14 साल की लड़की के साथ रेप किया था।

पीड़िता को बहन बताता था आरोपी

आरोपी ने यूट्यूब वीडियो बनाने वाली 14 साल की लड़की को अपनी बहन बताया था। हालांकि, बाद में लड़की गर्भवती हो गई। 16 अप्रैल, 2021 को लड़की की मां ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने मामले की जांच की और दिशा और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर भार्गव को गिरफ्तार कर लिया। जांच में भार्गव दोषी पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया है। भार्गव अभी भी खासा लोकप्रिय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर उसके तीन लाख के करीब फॉलोअर्स हैं।

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