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Rules change from 1st June 2026: 1 जून 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू होने वाले हैं। सरकार ने LPG, तेल (पेट्रोल-डीजल), UPI, बैंकिंग और ट्रेन सफर को लेकर बड़ा फैसला किया है। आइए जरा विस्तार से समझते हैं कि 1 जून 2026 से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं।

Rules change from 1st June 2026: नया महीना शुरू होते ही हमारे देश में कई नियम बदल रहे हैं, जिनका सीधा असर हमारे घर के बजट और दैनिक जीवन पर पड़ेगा। 1 जून 2026 से भी देश में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। रसोई घर के मैनेजमेंट से लेकर, मोबाइल से होने वाले डिजिटल पेमेंट और ट्रेन के सफर तक, इसका असर देखने को मिलेगा। सरकार ने पेट्रोल-डीजल समते कई बड़े बदलाव किए हैं, तो आइए इन बदलावों को बेहद आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आपकी दिनचर्या बिना किसी रुकावट और नुकसान के चलती रहे।

1- रसोई गैस (LPG और PNG) के सख्त नियम

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दो कनेक्शन (LPG और PNG दोनों) रखने वाले ग्राहकों के लिए नियम कड़ा कर दिया है। ऐसे ग्राहकों को 30 दिनों की डेडलाइन दी गई है। अगर आपके घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन लग चुका है और वह एक्टिव है, तो 1 जून से आपको 30 दिनों के भीतर अपना पुराना एलपीजी (LPG) सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा।

कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर

तेल कंपनियों (जैसे इंडेन, भारत गैस, एचपी) ने इसके लिए एक खास वाउचर व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत अगर आप भविष्य में किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट होते हैं, जहाँ PNG नहीं है, तो आप अपना LPG कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकेंगे। इसके साथ ही हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जून को भी गैस सिलेंडरों के दामों की समीक्षा की जाएगी।

2- डिजिटल सुरक्षा: UPI पेमेंट पर दिखेगा असली नाम

ऑनलाइन फ्रॉड और गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर होने की समस्या को रोकने के लिए ‘नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ (NPCI) ने बड़ा कदम उठाया है। 1 जून से जब भी आप गूगल पे, फोनपे या Paytm जैसे ऐप्स से किसी को पैसे भेजेंगे, तो UPI PIN दर्ज करने से पहले स्क्रीन पर उस व्यक्ति का वह असली नाम (Legal Name) दिखाई देगा, जो उसके बैंक खाते में दर्ज है। इससे आप पैसे भेजने से ठीक पहले पूरी तरह आश्वस्त हो सकेंगे कि पैसा सही इंसान को जा रहा है।

3- बैंकिंग फीस और नकद जमा के नियम

एटीएम (ATM) ट्रांजैक्शन: कई प्रमुख बैंकों ने हर महीने मिलने वाले 3 से 5 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन के नियमों को कड़ा कर दिया है। यह लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने, मिनी-स्टेटमेंट देखने या बैलेंस चेक करने पर अब ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है।

पैन कार्ड (PAN) की जरूरत: राहत की बात यह है कि ₹50,000 तक की नकद जमा के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता में थोड़ी ढील दी गई है। हालांकि, ₹20 लाख से अधिक की संपत्ति के लेन-देन या पारिवारिक गिफ्ट के लिए वैध पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा।

4- एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स में बड़ी राहत

एडवांस टैक्स: जिन करदाताओं की अनुमानित शुद्ध टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है, उन्हें 15 जून तक अपनी कुल टैक्स लायबिलिटी का 15% हिस्सा एडवांस टैक्स के रूप में चुकाना होगा। ऐसा न करने पर 1% प्रति माह की दर से जुर्माना लगेगा।

नौकरीपेशा को फायदा: पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत बच्चों का एजुकेशन अलाउंस टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाकर ₹3,000 प्रति महीना और हॉस्टल अलाउंस ₹9,000 प्रति महीना कर दिया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे बड़े कॉर्पोरेट हब अब 50% HRA (हाउस रेंट अलाउंस) टैक्स छूट के दायरे में आ गए हैं।

5- ट्रेन यात्रा: चेन्नई उपनगरीय नेटवर्क का बदला समय

रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी 1 जून 2026 से बड़ा बदलाव हो रहा है। साउदर्न रेलवे ने चेन्नई बीच-तांबरम-चेंगलपट्टू रेल कॉरिडोर पर चलने वाली 200 से अधिक उपनगरीय (Suburban) ट्रेनों के टाइमटेबल में पूरी तरह बदलाव कर दिया है। दफ्तर आने-जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ट्रेन छूटने से बचने के लिए रेलवे स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड या डिजिटल ऐप्स पर नया समय जरूर चेक कर लें।

6- एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी घटेगी

केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को लेकर बड़ा फैसला किया है। शनिवार 30 मई को सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि 1 जून से पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को घटा दिया जाएगा। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल के एक्सपोर्ट पर 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। वहीं, एविएशन टरबाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती सरकार ने की है।

डिस्क्लेमर- यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी वित्तीय नियम या टैक्स फाइलिंग के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या प्रमाणित विशेषज्ञों की मदद लें।

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