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75% या 100%, इमरजेंसी में PF की रकम निकालने की क्या है नई लिमिट?

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Source :- LIVE HINDUSTAN

EPFO news: किसी भी नौकरीपेशा शख्स के लिए उसके पीएफ की रकम काफी अहमियत रखती है। इस रकम का इस्तेमाल ज्यादातर लोग अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट या इमरजेंसी में करते हैं। अब पीएफ की रकम को निकालने की लिमिट पर कई तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं।

दरअसल, EPFO 3.0 के तहत एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) कई ऐसे सुधार लाने की योजना बना रहा है जो EPF सब्सक्राइबर्स के लिए फायदेमंद होगा। इसी कड़ी में पीएफ रकम निकाले जाने की लिमिट पर बहस छिड़ गई है। बता दें कि EPFO ने 15 अक्टूबर 2025 को जारी एक बयान में कहा था कि पात्र सदस्य अब अपने योग्य PF बैलेंस का 75% तक बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों में 100% राशि निकालने की अनुमति भी जारी रहेगी। ऐसे में लोगों में भ्रम पैदा हो गया कि कहीं पूर्ण निकासी का विकल्प समाप्त तो नहीं हो गया।

EPFO ​​3.0 के तहत 100% निकासी की अनुमति है?

अब बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के किसी भी समय पात्र राशि का 75% निकाला जा सकता है। वहीं, विशेष परिस्थितियों में पूरी निकासी की भी अनुमति है। अभी के नियमों के अनुसार, कुछ खास हालात जैसे कि प्राकृतिक आपदा, महामारी, लॉकडाउन, बेरोजगारी वगैरह में 100% पैसे निकाले जा सकते हैं लेकिन EPF सब्सक्राइबर्स को इसकी वजह साफ तौर पर बतानी होगी। साथ ही, उन्हें इन खास हालात का सबूत भी देना होगा ताकि वे अपनी बात सही साबित कर सकें। कई मामलों में क्लेम दावे इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि सदस्य ने जो वजह बताई थी, वह EPFO ​​की मंजूर कैटेगरी की लिस्ट में नहीं थी।

100% पैसे निकालने के लिए कौन-से खास हालात हैं?

-अगर कंपनी या संस्थान 15 दिनों से अधिक समय के लिए बंद है और कर्मचारियों को बिना किसी मुआवजे के बेरोजगार होना पड़ा है, या फिर उन्हें दो महीने से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है (बशर्ते वेतन न मिलने की वजह हड़ताल न हो)।

-कोर्ट में सदस्य की नौकरी से हटाने/बर्खास्तगी/छंटनी को चुनौती दी गई हो।

-संस्थान का 6 महीने से ज़्यादा समय तक बंद रहना और कर्मचारियों का बेरोज़गार रहना

-इलाज (खुद का या परिवार का)

नए नियमों के तहत, EPFO ​​सदस्य ऊपर बताई गई खास स्थितियों में बिना कोई कारण बताए अपनी EPF बचत निकाल सकेंगे। इससे सब्सक्राइबर्स को अपने फंड पर अधिक नरमी और कंट्रोल मिलता है।

13 अक्टूबर 2025 की सरकारी सूचना में कहा गया है- पहले, खास हालात के तहत सदस्य को आंशिक निकासी के कारण बताने होते थे, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, लॉकआउट/संस्थान का बंद होना, लगातार बेरोजगारी, महामारी का फैलना आदि। इससे अक्सर क्लेम खारिज हो जाते थे और शिकायतें पैदा होती थीं। अब, सदस्य इस कैटेगरी के तहत बिना कोई कारण बताए आवेदन कर सकता है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN