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हरियाणा के फरीदाबाद में एक स्थानीय अदालत ने एक शख्स को अपनी नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के जुर्म में 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। घटना की जानकारी सोमवार को पुलिस ने दी। पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने दोषी व्यक्ति पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह घटना अक्तूबर 2019 की है, जब कक्षा 8 की छात्रा अपने घर पर अकेली थी। अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार गुप्ता ने बताया कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त पीड़िता की मां अपने मायके गई थी और उसका भाई स्कूल गया था और पिता काम पर गए थे।
भतीजी दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की कैद
अधिवक्ता ने बताया कि लड़की जब स्कूल से घर लौटी तो उसके घर के पास रहने वाला उसका चाचा घर में घुस गया और उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो वह उसके परिवार को जान से मार देगा। अधिवक्ता के मुताबिक, परवरी 2020 में पीड़िता ने पेट दर्द की शिकायत की। जब उसकी मां उसे अस्पताल ले गई तो पता चला कि लड़की गर्भवती है। इसके बाद उसने परिजनों को आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। अधिवक्ता ने बताया कि इसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
कोर्ट ने सुनाई सजा
उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 24 लोगों की गवाही हुई। इसके आधार पर अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। दरअसल इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं देखने व सुनने को मिल चुकी है। इस बीच पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक 24 वर्षीय अनिल नाम के युवक की कार में जलने से मौत हो गई। रविवार को पुलिस ने जानकारी दी और इस मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना सनिवार रात की है। पुलिस को तीन अलग-अलग पीसीआर कॉल के जरिए इस घटना की सूचना मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि मारुति वैगन आर कार में आग लगी हुई थी और कार के अंदर अनिल का जला हुआ शव मिला।
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