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आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इनका उद्देश्य बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एसबीआई और जन स्माल फाइनेंस बैंक पर बड़ा जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसने मानदंडों के अनुपालन में कुछ कमियों के लिए यह कार्रवाई की है। आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इनका उद्देश्य बैंकों द्वारा उनके ग्राहकों के साथ किए गए किसी ट्रांजैक्शन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
क्या कहा आरबीआई ने
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक ऋण, अग्रिम-वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, ग्राहक संरक्षण-अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना और बैंकों द्वारा चालू खाते खोलना – अनुशासन की आवश्यकता पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एसबीआई पर 1,72,80,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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