Source :- NEWS18
Last Updated:May 17, 2025, 12:23 IST
Salman khan’s Black Buck Poaching Case: सलमान खान की हिरण शिकार मामले में मुश्किलें बढ़ीं, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे की बरी होने के फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. सुनवाई 28 जुलाई …और पढ़ें
सलमान खान समेत सैफ, तब्बू और सोनाली की मुश्किलें बढ़ीं.
हाइलाइट्स
- सलमान खान की हिरण शिकार मामले में मुश्किलें बढ़ीं.
- सैफ, तब्बू, सोनाली बेंद्रे की बरी होने के फैसले को चुनौती.
- मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी.
मुंबई. काल हिरण शिकार मामले में सलमान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इतना ही नहीं, इस मामले से बरी हुए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं. दरअसल, शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में काले हिरण के शिकार मामले में लीव-टू-अपील पर सुनवाई हुई. इसमें एक्टर सैफ अली खान, एक्ट्रेस तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है. जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत ने मामले को अन्य संबंधित केसों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
एडवोकेट महिपाल बिश्नोई ने बताया कि 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. वहीं, सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया था.
काले हिरण शिकार मामले के सभी केस एक साथ करने वाली याचिका पर सुनवाई
सलमान खान ने तब सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी और तब से जमानत पर बाहर हैं. राजस्थान सरकार ने किए जाने के सलमान की जमानत और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया. वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार की अपील पर ट्रांसफर पिटीशन की अनुमति और एक्टर सलमान खान की सजा से जुड़े मामले को भी शामिल किया जाएगा.
28 जुलाई को होगी इस मामले की सुनवाई
महिपाल बिश्नोई ने कहा कि सलमान खान ने बाद में अपनी याचिका को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि दोनों मामले एक ही मुकदमे का हिस्सा थे. उच्च न्यायालय ने ट्रांसफर की परमिश दे दी, लेकिन तब से मामले में कोई प्रोगेस नहीं हुई. इसलिए, हमने आज (शुक्रवार) अदालत में दोनों अपीलों को एक साथ सुनवाई के करने का अनुरोध किया.” मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें सभी संबंधित केसों पर एक साथ सुनवाई होगी.
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रमेश कुमार, सितंबर 2021 से न्यूज 18 हिंदी डिजिटल से जुड़े हैं. इससे पहले एबीपी न्यूज, हिंदीरश (पिंकविला), हरिभूमि, यूनीवार्ता (UNI) और नेशनल दुनिया में काम कर चुके हैं. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रूच…और पढ़ें
रमेश कुमार, सितंबर 2021 से न्यूज 18 हिंदी डिजिटल से जुड़े हैं. इससे पहले एबीपी न्यूज, हिंदीरश (पिंकविला), हरिभूमि, यूनीवार्ता (UNI) और नेशनल दुनिया में काम कर चुके हैं. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रूच… और पढ़ें
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