Source :- LIVE HINDUSTAN
Income Tax Return 2026: अगर आपकी सैलरी पर पूरे साल एक भी रुपया TDS नहीं कटा है, तो यह मत मानिए कि आपका टैक्स भी जीरो है। आईटीआर भरते समय एफडी का ब्याज, सेविंग अकाउंट का ब्याज या दूसरी कमाई जोड़ते ही टैक्स अमाउंट आ सकता है। बजट 2025 में सरकार ने नए टैक्स रिजीम के तहत सेक्शन 87A की टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये जोड़ने पर करीब 12.75 लाख रुपये तक की सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी से आमतौर पर पूरे साल टीडीएस नहीं कटता। यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। कई लोग सोचते हैं कि जब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) नहीं कटा, तो टैक्स भी नहीं देना होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता।
सैलरी के आधार पर कटता है टीडीएस
दरअसल, आपका नियोक्ता (Employer) सिर्फ आपकी सैलरी के आधार पर टीडीएस काटता है। उसे यह जानकारी नहीं होती कि आपने बैंक एफडी पर कितना ब्याज कमाया, सेविंग अकाउंट से कितना ब्याज मिला, किराये से कितनी आमदनी हुई या कोई दूसरी इनकम हुई है।
दिल्ली के चार्टेर्ड अकाउंटेंट गोविंद कुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा परेशानी तब आती है जब कर्मचारी की सैलरी 12 लाख रुपये तक होती है और पूरे साल टीडीएस नहीं कटता। लेकिन आईटीआर भरते समय जैसे ही एफडी का ब्याज, सेविंग अकाउंट का ब्याज या दूसरी इनकम जोड़ी जाती है, टैक्स का अमाउंट सामने आ जाता है।
टैक्स आपकी कुल इनकम पर लगता है सैलरी पर नहीं
याद रखें कि अंतिम टैक्स आपकी कुल इनकम के आधार पर तय होता है। सिर्फ सैलरी के आधार पर नहीं तय होता। इसलिए अगर आपकी कुल इनकम 12 लाख रुपये से ऊपर चली जाती है, तो सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट कम होने लगती है।
वहीं, कैपिटल गेन (Capital Gain) जैसी इनकम पर अलग नियम लागू होते हैं। ऐसी इनकम पर अलग टैक्स रेट रेट हैं और इसे 12 लाख रुपये की टैक्स-फ्री लिमिट में शामिल नहीं किया जाता। हालांकि, सरकार ने मार्जिनल रिलीफ का भी प्रावधान दिया है। ताकि, 12 लाख रुपये की लिमिट थोड़ी पार होने पर आपको अचानक बहुत ज्यादा टैक्स न देना पड़े।
उदाहरण के लिए अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 13.10 लाख रुपये है, तो 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल इनकम 12.35 लाख रुपये होगी। टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स करीब 65,250 रुपये बनता है, लेकिन मार्जिनल रिलीफ की वजह से टैक्स 35,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
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