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सलमान खान और उनकी बहन अलविरा को चंडीगढ़ कोर्ट ने भेजा नोटिस, लगा धोखाधड़ी का इल्जाम

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Source :- LIVE HINDUSTAN

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चंडीगढ़ की जिला अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा और ‘बीइंग ह्यूमन’ फाउंडेशन के डायरेक्टर्स को अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और उनकी बहन अलविरा खान अग्निहोत्री की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। चंडीगढ़ की एक अदालत ने धोखाधड़ी से जुड़े एक पुराने मामले में सलमान और अलविरा समेत कई अन्य लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये पूरा विवाद साल 2021 में दर्ज कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है, जिस पर अदालत ने अब सुनवाई शुरू की है।

क्या है पूरा मामला?

चंडीगढ़ (मनीमाजरा) के रहने वाले व्यवसायी अरुण गुप्ता ने ‘बीइंग ह्यूमन ज्वैलरी’ ब्रांड की फ्रेंचाइजी ली थी। अरुण गुप्ता का आरोप है कि फ्रेंचाइजी देते वक्त कंपनी ने उनसे बड़े-बड़े वादे किए थे। उनसे कहा गया था कि सलमान खान खुद टेलीविजन शो ‘बिग बॉस’ में उनके शोरूम का प्रमोशन करेंगे। इतना ही नहीं, ये वादा भी किया गया था कि सलमान खान खुद चंडीगढ़ आकर शोरूम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि कंपनी की ओर से सामान बेचने और इन्वेंट्री सप्लाई में पूरी मदद की जाएगी। ऐसे में अरुण गुप्ता ने 3 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश कर दिया था और चंडीगढ़ में इसका शोरूम खोल दिया था।

नहीं पूरा हुआ एक भी वादा

अरुण गुप्ता का दावा है कि शोरूम खुलने के साथ ही वादों से मुकरने का सिलसिला शुरू हो गया था। नवंबर 2018 में जब शोरूम का उद्घाटन हुआ, तो सलमान खान की जगह उनके बहनोई आयुष शर्मा को भेज दिया गया। साल 2020 में कंपनी ने वह गोदाम ही बंद कर दिया जहां से शोरूम के लिए सामान सप्लाई होता था। ऐसे में सामान न मिलने के कारण इन्वेंट्री ठप हो गई, जिससे उनका चलता हुआ बिजनेस पूरी तरह से घाटे में चला गया।

पुलिस ने इस मामले में क्या किया?

ठगे जाने के बाद अरुण गुप्ता ने साल 2021 में चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उस दौरान पुलिस ने सलमान खान, अलविरा खान और संस्था के 8-10 अधिकारियों को समन जारी किया था। हालांकि, कई सालों तक न तो अरुण गुप्ता को कोई समाधान मिला और न ही उनके पैसे वापस हुए। आखिरकार, अरुण गुप्ता ने जिला अदालत का रुख किया।

अब आगे क्या होगा?

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ किया है कि किसी भी पक्ष पर मुकदमा चलाने से पहले उसकी बात सुनना कानूनी रूप से जरूरी है। ऐसे में अदालत ने सलमान खान, अलविरा खान और बीइंग ह्यूमन संस्था से जुड़े अन्य सभी आरोपियों को 5 अक्टूबर 2026 तक अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN