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मोहम्मद रिज़वान का फ़ोन क्यों किया गया ज़ब्त, लाहौर हाई कोर्ट से क्या लगाई थी गुहार

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Source :- BBC INDIA

26 अगस्त को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर दूसरे टेस्ट मैच से पहले नेट सेशन के दौरान मोहम्मद रिज़वान फुटबॉल पकड़े हुए हैं

इमेज स्रोत, Stu Forster/Getty Images

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिज़वान की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनसीसीआईए) को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से रोकने की माँग की थी.

अदालत ने याचिकाकर्ता को एनसीसीआईए की ओर से जारी किए गए नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच में हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से सात खिलाड़ियों को वापस बुलाने का फ़ैसला किया था.

इनमें मोहम्मद रिज़वान, इमाम-उल-हक़, सलमान आग़ा, अली उस्मान, आमिर जमाल, ओवैस ज़फ़र और ख़ुर्रम शहज़ाद शामिल थे.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अनुशासन और आचरण से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के मद्देनज़र आंतरिक अनुशासनात्मक जाँच शुरू की है.

सितंबर की शुरुआत में पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि पीसीबी ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सिरीज़ के दौरान कुछ खिलाड़ियों के मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर एनसीसीआईए को सौंप दिए थे.

हालाँकि, पीसीबी ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

29 अगस्त को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन मोहम्मद रिज़वान मेडिकल मदद लेते हुए.

इमेज स्रोत, AFP via Getty Images

सुनवाई के बाद अर्ज़ी ख़ारिज

अपनी याचिका में मोहम्मद रिज़वान ने अदालत से गुहार लगाई थी कि एनसीसीआईए ने जो उनके मोबाइल फ़ोन और बाक़ी सामान ज़ब्त किया उन्हें वापस दिलाया जाए.

संक्षिप्त सुनवाई के बाद आवेदन ख़ारिज कर दिया गया. लाहौर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम ने मोहम्मद रिज़वान की याचिका पर सुनवाई की.

इस दौरान रिज़वान के वकील क़ाज़ी उमैर अली ने अदालत को बताया कि क्रिकेट में सट्टेबाज़ी और जुए में कथित संलिप्तता के आरोप में एनसीसीआईए द्वारा उनके मुवक्किल को नोटिस जारी किया गया है.

इस पर मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम ने याचिकाकर्ता के वकील को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जाकर नोटिस का जवाब देना चाहिए.

उमैर अली ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को 10 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था, जिसका उन्होंने पालन भी कर लिया है. इस पर अदालत ने पूछा कि फिर वे अदालत में किसलिए आए थे.

सुनवाई के दौरान अदालत ने मोहम्मद रिज़वान के वकील से पूछा कि लाहौर हाई कोर्ट में मिले नोटिस और दायर आवेदन की फ़ाइल कहाँ है.

क़ाज़ी उमैर अली ने कहा कि संबंधित फ़ाइल उनके जूनियर वकील के पास है. अदालत ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि जब वह अदालत में पेश हुए थे, तो कम से कम उनके पास केस फ़ाइल तो होनी चाहिए थी.

मोहम्मद रिज़वान के वकील आगे और दलीलें पेश करना चाहते थे. हालाँकि, अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद आवेदन ख़ारिज कर दिया और उन्हें एनसीसीआईए के नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया.

रिज़वान ने अदालत से क्या अनुरोध किया

अपने आवेदन में मोहम्मद रिज़वान ने कहा कि 27 से 30 अगस्त तक इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच के तुरंत बाद, उन्हें रात एक बजे उस होटल की लॉबी में बुलाया गया, जहाँ पूरी टीम ठहरी हुई थी.

आवेदन के अनुसार, “वहाँ एक अधिकारी मौजूद था जो किसी सरकारी एजेंसी का लग रहा था.”

याचिका में मोहम्मद रिज़वान का कहना है कि इस संबंध में कोई पूर्व सूचना दिए बिना उस अधिकारी ने उनसे पूछताछ की और बिना कोई कारण या औचित्य बताए उनका मोबाइल फ़ोन अपने क़ब्ज़े में ले लिया.

याचिका में बताया गया कि मोहम्मद रिज़वान ने इस आश्वासन पर अपना फ़ोन सौंप दिया था कि डिवाइस की पूरी तरह से जाँच की जाएगी और अगले तीन घंटों के भीतर उसे वापस कर दिया जाएगा.

मोहम्मद रिज़वान की याचिका में गृह मंत्रालय और एनसीसीआईए को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनसीसीआईए के नोटिस में उन पर जुआ खेलने का आरोप लगाया गया है.

याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि नोटिस में लगाए गए सभी आरोप न केवल झूठे हैं, बल्कि तथ्यों पर आधारित भी नहीं हैं. याचिका में यह भी कहा गया है कि नोटिस का मकसद क्रिकेटर मोहम्मद रिज़वान की प्रतिष्ठा को नुक़सान पहुँचाना है.

आगे यह भी कहा गया कि एनसीसीआईए के आरोपों के संबंध में अब तक की गई जाँच में कोई सबूत नहीं मिला है. याचिका में यह मुद्दा भी उठाया गया कि जाँच के दौरान एनसीसीआईए के अधिकारी उस तारीख़ की पहचान भी नहीं कर सके, जिस दिन कथित सट्टेबाज़ी हुई थी.

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SOURCE : BBC NEWS