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UPI, NPS, बल्क FD… अक्टूबर में बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम, आपकी जेब पर सीधा असर

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • Rules Changed From October: अक्टूबर के महीने से कई नियम बदल जाएंगे
  • इन नियमों यूपीआई मर्चेंट पेमेंट, एनपीएस, बल्क एफडी आदि शामिल है

Rules Changed From October: अक्टूबर में कई नियमों को बदलाव होने जा रहा है जिसका सीधा असर आम-आदमी पर पड़ने वाला है। यूपीआई पर शुल्क हो या फिर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी वेरिफिकेशन, बल्क एफडी नियमों में कड़ाई आइए जानते हैं कि क्या-क्या अगले महीने से बदलने वाला है।

1-एसबीआई एटीएम शुल्क (SBI ATM Rule)

अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट है तो एटीएम को नियमों में हो रहे बदलाव को नोट कर लीजिए। अब एक महीने में सिर्फ 5 एटीएम ट्रांजैक्शन ही फ्री रहेंगे। पहले यह सीमा 10 ट्रांजैक्शन की थी। ध्यान रहे कि इसमें बैलेंस इनक्वायरी और कैश विथड्रॉल दोनों शामिल है।

लिमिट से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर शुल्क देना होगा। अगर पैसा निकालते हैं तो तय सीमा के बाद हर एक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये प्लस जीएसटी का भुगतान करना होगा। वहीं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये प्लस जीएसटी का पेमेंट करना होगा। बता दें, नया नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी हो रहा है।

2- बल्क एफडी डिपॉजिट (Bulk FD Rules)

बैंकों को अब 1 अअक्टूबर से रोजाना बल्क एफडी के रेट्स की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी। यह जानकारी सुबह 10:10 मिनट तक किसी भी स्थिति में अपलोड करना ही होगा। इसके अलावा देश भर की शाखाओं में एक जैसा ही ब्याज दर रहेगा। बता दें, कॉमर्शियल बैंकों में बल्क एफडी 3 करोड़ रुपये से शुरू होता है। रिटेल निवेशकों का इस नियम का कोई भी असर नहीं पड़ेगा।

3- 2000 रुपये से अधिक की यूपीआई पर देना होगा पैसा (UPI MDR)

अक्टूबर से यूपीआई भुगतान फ्री नहीं रह जाएगा। 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट भुगतान पर पैसा लगेगा। यह शुल्क 0.40 तक रहेगा। हालांकि, व्यक्ति से व्यक्ति यूपीआई पेमेंट नए नियमों में भी फ्री रहेगा।

4- एलपीजी सब्सिडी वेरिफिकेशन

1 अक्टूबर से सब्सिडी पर एलपीजी सिलेंडर लेने वाले ग्राहकों को बायोमेट्रेक आधार वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके लिए ग्राहक गैस एजेंसी, उस कंपनी का मोबाइल ऐप या फिर डिलीवरी एजेंट से भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है तो लाभार्थियों को सब्सिडी वाला 14.20 किलोग्राम का गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा।

5- एनपीएस ज्वानिंग फीस (NPS Jioning Fees)

एक अक्टूबर से नेशनल पेंशन सिस्टम और एनपीएस लाइट पर नया शुल्क लगेगा। जो सब्सक्राइबर PoP के जरिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हें नया ज्वाइनिंग फीस देना होगा। नए PRAN नंबर के लिए 200 रुपये शुल्क लगेगा।

इन सबके अलावा छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों का भी ऐलान कल 30 सितंबर को किया जाएगा। साथ ही एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें भी 1 अक्टूबर को जारी होंगी।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN