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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक पर 1 नवंबर से बदलेंगे नियम, इन वाहनों की एंट्री हमेशा के लिए बैन

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Source :- INDIATV NEWS

मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे की मिसिंग लिंक पर आगामी 1 नवंबर 2026 से नए और कड़े ट्रैफिक नियम लागू होने जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर कुछ वाहनों की आवाजाही पर स्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, हल्के वाहनों और बसों के लिए गति सीमा भी तय की गई है।

महाराष्ट्र राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) रवींद्र सालुंखे द्वारा जारी स्थायी अधिसूचना के अनुसार, सुरंगों की अनूठी संरचना, तकनीकी पहलुओं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, 1 नवंबर से भारी ट्रकों से लेकर पिकअप वैन और टाटा ऐस (Tata Ace) जैसे हल्के मालवाहक वाहनों के भी इस मार्ग से गुजरने पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य खतरनाक पदार्थों की ढुलाई करने वाले टैंकरों व वाहनों की एंट्री पूरी तरह सख्त मना है। इन सभी प्रतिबंधित वाहनों को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पुराने (मूल) मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा।

केवल इन वाहनों को मिलेगी अनुमति

मिसिंग लिंक से गुजरने के लिए केवल चुनिंदा कैटेगरी के वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। इनमें निजी कार, जीप और अन्य गैर-व्यावसायिक हल्के मोटर वाहन (Non-Transport LMVs) शामिल हैं। इसके अलावा, नियमित यात्री बसें और अन्य यात्री वाहन भी इस नए रूट का इस्तेमाल कर सकेंगे।

स्पीड लिमिट के सख्त नियम

सुरंगों के अंदर हादसों को रोकने और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए गति सीमा तय की गई है। इसके तहत हल्की गाड़ियां, जैसे कार और जीप, अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। वहीं, यात्री बसों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वाहन चालकों को सुरक्षित सफर के लिए इन नियमों का पालन करना होगा।

वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह

महाराष्ट्र हाईवे पुलिस ने सभी ड्राइवरों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनका वाहन मिसिंग लिंक पर जाने के लिए अनुमत है या नहीं। मालवाहक व खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन चालक इस लिंक की तरफ जाने का प्रयास न करें और निर्धारित गति सीमा का कड़ाई से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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SOURCE : INDIATV NEWS