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टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में ऐक्शन जारी, 12वां आरोपी सोनीपत से गिरफ्तार

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Source :- LIVE HINDUSTAN

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आरोपी के वकील अजिंक्य मिरगल ने बताया कि पुलिस ने अदालत से 15 दिन की हिरासत मांगी थी। पुलिस का कहना था कि मामले में पैसों के लेनदेन और क्यूआर कोड के जरिए हुए पेमेंट की जांच करनी है। बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया।

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 12वें आरोपी को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अमर के रूप में हुई है। उसे तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया। शनिवार को उसे विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए 15 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन अदालत ने 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। इस मामले में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 18 अक्टूबर को हुई फायरिंग की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है।

आरोपी के वकील अजिंक्य मिरगल ने बताया कि पुलिस ने अदालत से 15 दिन की हिरासत मांगी थी। पुलिस का कहना था कि मामले में पैसों के लेनदेन और क्यूआर कोड के जरिए हुए पेमेंट की जांच करनी है। हालांकि, बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया। वकील ने अदालत में दलील दी कि इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारी सीधे संबंधित बैंकों से हासिल की जा सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 6 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इससे एक दिन पहले गुरुवार को इस मामले में गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों को भी विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 6 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में रखने का आदेश दिया था।

जांच के दौरान मिले इनपुट के आधार पर कार्रवाई

गुरुवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोनीपत पुलिस की मदद से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया था। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मिले खास इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इसके बाद आरोपी को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मुंबई लाया गया। मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका की धाराएं भी लगाई हैं। शुरुआत में 19 अक्टूबर को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और 3(5) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3 और 25 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में 27 अक्टूबर को सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) भी जोड़ दी गईं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और पैसों के लेनदेन से जुड़े सुरागों की जांच की जा रही है।

यह घटना 18 अक्टूबर को शाम करीब 7 बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी। टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के बाद क्लब से अपनी कार में निकल रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पर कई गोलियां चलाई गईं। इस हमले में अभिनेता को गंभीर चोट नहीं आई थी, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया था। घटना के दौरान वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति को भी चोट लगी थी। 19 अक्टूबर को इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। मामले की आगे की जांच जारी है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN