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GST return filing deadline: टैक्सपेयर्स द्वारा जीएसटीएन सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना दिए जाने के बाद केंद्र सरकार ने मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न फॉर्म GSTR-1 और जीएसटी पेमेंट दाखिल करने की समय सीमा दो दिन बढ़ा दी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की नोटिफिकेशन दिसंबर के लिए GSTR-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी है, जबकि अक्टूबर-दिसंबर अवधि के लिए QRMP (मासिक भुगतान के साथ तिमाही रिटर्न) योजना के तहत तिमाही भुगतान का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह तिथि 15 जनवरी होगी।

कब तक दाखिल होता है GSTR-1

आम तौर पर मासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए GSTR-1 दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी है, जबकि तिमाही टैक्सपेयर्स के लिए यह 13 जनवरी है। दिसंबर के लिए GSTR-3बी दाखिल करके जीएसटी भुगतान की समय सीमा मौजूदा 20 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी कर दी गई है। तिमाही आधार पर GST का भुगतान करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए देय तिथि को व्यवसाय के राज्य-वार रजिस्ट्रेशन के आधार पर 24 जनवरी और 26 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है।

सिस्टम में आई थीं तकनीकी गड़बड़ियां

इससे पहले दिन में ही माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ियों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को एक रिपोर्ट भेजते हुए जीएसटी बिक्री रिटर्न या GSTR-1 दाखिल करने की तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था।

जीएसटीएन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने आधिकारिक हैंडल जीएसटी टेक के जरिये लिखा- जीएसटी पोर्टल में अभी तकनीकी समस्याएं आ रही हैं और इसका रखरखाव किया जा रहा है। बता दें कि जीएसटी नेटवर्क गुरुवार से तकनीकी गड़बड़ियों का सामना कर रहा है। करदाता जीएसटीआर-1 का सारांश तैयार करने और रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं।

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