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UPI से गलत खाते में भेज दिए पैसे? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये 5 काम, वापस मिल सकती है रकम

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • UPI Wrong Payment: आजकल लोग छोटी-बड़ी खरीदारी से लेकर बिल भरने तक के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं
  • इससे कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं
  • लेकिन कई बार जल्दबाजी में गलत यूपीआई आईडी चुनने, गलत नंबर पर पैसे भेजने या गलत QR कोड स्कैन करने से रकम किसी दूसरे के खाते में पहुंच जाती है

UPI Wrong Payment: आजकल लोग छोटी-बड़ी खरीदारी से लेकर बिल भरने तक के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं। इससे कुछ ही सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी में गलत यूपीआई आईडी चुनने, गलत नंबर पर पैसे भेजने या गलत QR कोड स्कैन करने से रकम किसी दूसरे के खाते में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल होता है कि पैसे वापस कैसे मिलेंगे? गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं तो परेशान होने के बजाय तुरंत कदम उठाएं। सही समय पर शिकायत करने से रकम वापस मिलने की संभावना बढ़ सकती है। जानिए गूगल पे, फोन पे, पेटीम आदि से गलत पेमेंट होने पर क्या करना चाहिए।

1. सबसे पहले UPI ऐप पर शिकायत करें

अगर आपने गलती से गलत खाते में पैसे भेज दिए हैं तो सबसे पहले उसी UPI ऐप को खोलें, जिससे पेमेंट किया था। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाकर संबंधित पेमेंट चुनें। यहां शिकायत दर्ज करने या समस्या बताने का विकल्प मिल सकता है। पेमेंट की तारीख, रकम, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर और पाने वाले की यूपीआई आईडी जैसी जानकारी अपने पास रखें। शिकायत दर्ज करते समय ये जानकारियां काम आएंगी।

2. अपने बैंक को भी तुरंत बताएं

केवल UPI ऐप पर शिकायत करना काफी नहीं है। अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें और बताएं कि पैसे गलत यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर हो गए हैं। बैंक से औपचारिक शिकायत दर्ज करने और उसका रेफरेंस नंबर देने को कहें। ध्यान रखें कि सफल UPI पेमेंट को आमतौर पर ऐप से सीधे कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसलिए जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, उतनी जल्दी बैंक के जरिए रकम वापस पाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

3. पैसे वापस मिलने में क्यों लग सकता है समय?

अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, लेकिन खाते से पैसे कट गए हैं, तो लागू प्रक्रिया के तहत रकम वापस आ सकती है। वहीं, अगर पेमेंट सफल होकर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पहुंच गया है, तो मामला अलग होता है। ऐसे मामलों में बैंक प्राप्तकर्ता यानी जिसे पैसे मिल गए हैं उसके बैंक से संपर्क करके पैसे लौटाने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि, शिकायत करने भर से रिफंड की गारंटी नहीं होती।

4. सामने वाला पैसे लौटाने से मना करे तो क्या करें?

अगर प्राप्तकर्ता पैसे लौटाने से इनकार करता है, तो बैंक में दर्ज शिकायत पर लगातार फॉलोअप करें। समाधान नहीं मिलने पर बैंक के शिकायत निवारण विभाग में मामला आगे बढ़ाएं। पात्र मामलों में बैंक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास भी शिकायत की जा सकती है।

5. गलत पेमेंट और UPI फ्रॉड में अंतर समझें

अगर आपने खुद गलती से पैसे भेजे हैं, तो यह गलत ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर आपके बिना अनुमति खाते से पैसे कटे हैं, तो यह अनधिकृत ट्रांजैक्शन हो सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक को तुरंत सूचना दें और जरूरत पड़ने पर साइबर फ्रॉड की शिकायत भी करें।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN