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कल 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े 7 बड़े नियम, LPG सिलेंडर, SBI बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, UPI पेमेंट पर पड़ेगा असर

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • 1 October 2026: कल गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 से आपके बैंक अकाउंट, FD, यूपीआई पेमेंट, एटीएम ट्रांजेक्शन आदि से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं
  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कुछ खाताधारकों के लिए एटीएम से मुफ्त ट्रांजेक्शन की लिमिट बदलेगी

1 October 2026: कल गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 से आपके बैंक अकाउंट, FD, यूपीआई पेमेंट, एटीएम ट्रांजेक्शन आदि से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कुछ खाताधारकों के लिए एटीएम से मुफ्त ट्रांजेक्शन की लिमिट बदलेगी। साथ ही बल्क एफडी के ब्याज की जानकारी देने के नियम बदलेंगे और UPI पर 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ मर्चेंट पेमेंट पर MDR लागू होने वाला है। इसके अलावा एलपीजी सब्सिडी, छोटी बचत योजनाओं और NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के टैक्स नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। वहीं RBI की अक्टूबर बैठक में रेपो रेट पर फैसला होगा। इसलिए महीने की शुरुआत से पहले इन बदलावों को समझ लेना जरूरी है।

1. रेपो रेट पर 7 अक्टूबर को फैसला

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक 5 से 7 अक्टूबर तक होगी। 7 अक्टूबर को रेपो रेट पर फैसला आएगा। अगस्त की समीक्षा के बाद रेपो रेट 5.25 फीसदी पर था। अगर रेपो रेट में बदलाव होता है तो इसका असर आगे चलकर बैंक लोन और एफडी की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। हालांकि बैंक अपनी ब्याज दरों में बदलाव तुरंत या उसी अनुपात में करें, यह जरूरी नहीं है।

2. बड़ी एफडी के ब्याज नियम बदलेंगे

1 अक्टूबर से बैंकों के बल्क डिपॉजिट यानी 3 करोड़ या उससे अधिक रकम वाली एफडी की ब्याज दरों को लेकर नए नियम लागू होंगे। बैंकों को ऐसी जमाओं पर लागू ब्याज दर पहले से बतानी होगी और रोजाना सुबह 10 बजे दरों की जानकारी देनी होगी। इसका मकसद ग्राहकों के लिए ब्याज दरों को ज्यादा पारदर्शी बनाना है।

3. यूपीआई से 2,000 रुपये से ज्यादा पेमेंट पर MDR

15 अक्टूबर से कुछ मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर लागू होने वाला है। 2,000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन और छोटे कारोबारियों के लिए लागू जीरो एमडीआर सिस्टम के तहत आने वाले पेमेंट इससे अलग रहेंगे। हालांकि, इस सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिलहाल कोर्ट ने इसे रोकने से इनकार किया है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

4. LPG सब्सिडी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन

जिन एलपीजी ग्राहकों को सब्सिडी का फायदा मिलता है, उन्हें बायोमिट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। जिन लोगों का ऑथेंटिकेशन अभी बाकी है, उन्हें समय रहते इसे पूरा कर लेना चाहिए, ताकि सब्सिडी वाले सिलेंडर की बुकिंग में परेशानी न हो।

5. स्मॉल सेविंग स्कीम पर इंटरेस्ट रेट

पीपीएफ, एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए समीक्षा होनी है। जुलाई-सितंबर तिमाही में इन दरों में बदलाव नहीं किया गया था। अब अगली तिमाही में दरें बढ़ती हैं, घटती हैं या पहले जैसी रहती हैं, इस पर निवेशकों की नजर रहेगी।

6. NRI से प्रॉपर्टी खरीदना आसान

1 अक्टूबर से कुछ मामलों में एनआरआईेI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले निवासी व्यक्ति और एचयूएफ को TDS के लिए अलग टैन लेने की जरूरत नहीं होगी। वे इसके लिए अपने पैन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे इस तरह की प्रॉपर्टी खरीद में टैक्स से जुड़ी कागजी प्रक्रिया कम हो सकती है।

7. एसबीआई एटीएम से जुड़े नियम

एसबीआई के कुछ सैलरी पैकेज अकाउंट अकाउंट ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम पर मुफ्त ट्रांजेक्शन की लिमिट में बदलाव होगा। 1 अक्टूबर से यह लिमिट 5 ट्रांजैक्शन प्रति माह होगी। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के ट्रांजेक्शन शामिल होंगे। वहीं BSBD खातों में महीने में चार कैश निकासी मुफ्त रहने की जानकारी दी गई है। इसके बाद तय शुल्क और जीएसटी लागू हो सकता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर यह लिमिट लागू नहीं होगी।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN