Source :- INDIATV NEWS

नई दिल्लीः मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर, 2026 तक या उससे पहले अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड की चार महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया है।
जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.वी. वराले की बेंच ने कहा कि पटना हाई कोर्ट का अनंत सिंह को जमानत देने का फैसला गलत था, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी। आरोपी अनंत सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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