Source :- LIVE HINDUSTAN
https://www.livehindustan.com/lh-img/smart/img/2026/09/15/1200x900/PTI07-10-2026-000351B-0_1789470692551_8D7C_1789470731008_RFrC_4ee8ca56-291d-4d3b-a227-e63049fc74c2_yEL0.jpgराजपाल यादव की ओर से सीनियर वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान बकाया रकम चुकाने के लिए ठोस प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अभिनेता नीयत साबित करने के लिए 2 करोड़ जमा करेंगे।
चेक बाउंस के कई मामलों में सजा काट रहे एक्टर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बकाया रकम चुकाने के लिए 2 हफ्ते की आखिरी मोहलत दी है। कोर्ट ने उन्हें भुगतान के लिए ठोस प्रस्ताव पेश करने और 2 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने उनकी सरेंडर करने से मिली छूट को 5 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पहले दिए गए आदेशों का पालन नहीं हुआ है और अभिनेता का रवैया भरोसा पैदा नहीं करता।
यह केस निजी कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस मामलों का है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, साल 2010 में एक फिल्म के लिए राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई थी। इसके भुगतान के समझौते के तहत 2013 में उन्होंने 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक दिए, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। 2012 में हुए समझौते में राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी ने ब्याज समेत करीब 11 करोड़ रुपये लौटाने पर सहमति जताई थी। कंपनी की ओर से सीनियर वकील अजीत सिन्हा ने कहा कि उन्हें रकम से मतलब है, क्योंकि राजपाल ने भुगतान को लेकर किए अपने वादे पूरे नहीं किए हैं।
राजपाल यादव के वकील ने क्या कहा
राजपाल यादव की ओर से सीनियर वकील पीएस पटवालिया ने कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान बकाया रकम चुकाने के लिए ठोस प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिनेता अपनी नीयत साबित करने के लिए 2 करोड़ रुपये जमा करेंगे। वकील ने बताया कि राजपाल यादव करीब साढ़े चार महीने जेल में रह चुके हैं और मनोरंजन जगत में उनके दोस्तों को उन्हें जमानत दिलानी पड़ी। 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया था और 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर सरेंडर से छूट देने की बात कही थी। अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
राजपाल यादव की पत्नी पर भी बकाया
इससे पहले 10 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के 7 मामलों में राजपाल यादव की सजा बरकरार रखते हुए उन्हें तीन महीने की जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 1,894 दिन यानी 5 साल से ज्यादा की देरी से दायर याचिकाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हर मामले में शिकायतकर्ता को एक करोड़ चार लाख रुपये और राज्य को 25 हजार रुपये देने का आदेश दिया गया था। करीब 2 करोड़ रुपये जो राजपाल यादव पहले दे चुके थे। उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को भी हर मामले में करीब 5.5 लाख रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया गया था। भुगतान न करने पर उन्हें तीन महीने की साधारण जेल की सजा भुगतनी होगी।
SOURCE : LIVE HINDUSTAN




