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आप स्पष्ट रूप से बताएं किन-किन हिस्सों से दिक्कत है; पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली से बोला हाई कोर्ट

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Source :- LIVE HINDUSTAN

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फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि यह फिल्म राजस्थान की एक मध्यमवर्गीय लड़की की काल्पनिक कहानी है, जो क्रिकेटर के जीवन से जुड़ी कुछ खेल घटनाओं से प्रेरित है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को क्रिकेटर सौरव गांगुली से कहा कि वे फिल्म ‘दूसरा’ के उन हिस्सों को स्पष्ट रूप से बताएं, जो कथित तौर पर उनके ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ (व्यक्तित्व अधिकारों) का उल्लंघन करते हैं। इसके साथ ही जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने प्रतिवादियों को एक पेन ड्राइव में फिल्म अपलोड करके अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया।

इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व कप्तान की बायोपिक बना रहे प्रोडक्शन हाउस से भी कहा कि वे अपनी आने वाली फिल्म ‘दादा’ की स्क्रिप्ट एक सीलबंद लिफाफे में जमा करें और यह भी स्पष्ट करें कि प्रतिवादियों की फिल्म किस तरह से उनके कॉन्ट्रैक्टुअल (समझौते) राइट्स का उल्लंघन कर रही है।

‘दादा’ की बायोपिक बना रही कंपनी भी है वादी

पूर्व भारतीय कप्तान के अलावा, ‘लव फिल्म्स एलएलपी’ (जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान की बायोपिक बना रही है) भी इस मामले में वादी है। उनका आरोप है कि फिल्म ‘दूसरा’ उनके ‘कॉन्ट्रैक्टुअल राइट्स’ (अनुबंध संबंधी अधिकारों) का उल्लंघन करती है।

कोर्ट ने एक टेबल तैयार करके जमा करने को कहा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गांगुली के वकील से कहा, ‘आप उन दृश्यों, जिनसे आपको आपत्ति है के टाइम स्टैम्प (समय) और आपत्तियों के विवरण के साथ एक टेबल तैयार करके जमा करें, हम इसे वीकेंड पर देखेंगे और फिर आपकी बात सुनेंगे।’ मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।

फिल्म रिलीज, फिर भी रोक लगाने की मांग कर रहे वादी

वादियों के वकील ने पिछले हफ्ते सिनेमाघरों में ‘दूसरा’ के रिलीज होने के बावजूद प्रतिवादियों के खिलाफ अंतरिम रोक (इंजंक्शन) लगाने की मांग की। उन्होंने बताया कि यह फिल्म अभी तक किसी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है, इसलिए इसे रोका जा सकता है। उनके वकील ने दावा किया कि, ‘यह पूरी तरह से सौरव गांगुली के जीवन के बारे में है। उनकी सहमति के बिना उनकी छवि का गलत इस्तेमाल किया गया है… इंटरवल के बाद, पूरी कहानी (2002 के) नेटवेस्ट मैच के इर्द-गिर्द घूमती है।’

‘फिल्म निर्माता बोले- हमने ऑथोरिटी से उचित अनुमति ली है’

उधर प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने खेल आयोजनों की क्लिप्स के कॉपीराइट रखने वाले अधिकारियों से उचित अनुमति ली है। साथ ही इस याचिका का विरोध करते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया कि गांगुली उनकी फिल्म में केवल ‘प्रेरणा के स्रोत’ के रूप में दिखाए गए हैं।

कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से किया था इनकार

इससे पहले 23 अक्टूबर को, हाई कोर्ट ने फिल्म ‘दूसरा’ के निर्माताओं से कहा था कि वे गांगुली की उस याचिका का जवाब दें, जिसमें उन्होंने फिल्म में अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ के उल्लंघन का आरोप लगाया है। साथ ही, कोर्ट ने उन्हें फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के लिए भी कहा था। इसके अलावा 22 अक्टूबर को, हाई कोर्ट ने गांगुली की याचिका पर फिल्म ‘दूसरा’ की सिनेमाघरों में रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

फिल्म निर्माताओं का कहना है कि यह फिल्म राजस्थान की एक मध्यमवर्गीय लड़की की काल्पनिक कहानी है, जो क्रिकेटर के जीवन से जुड़ी कुछ खेल घटनाओं से प्रेरित है। कोर्ट ने पूर्व भारतीय कप्तान द्वारा फिल्म निर्माताओं के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN