Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार या नॉमिनी को जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) का पैसा कैसे मिलेगा, इसको लेकर सरकार ने अहम क्लेरिफिकेशन जारी किया है
- सरकार ने बताया है कि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसकी GPF की जमा रकम पर किसका अधिकार होगा
GPF Rules: सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार या नॉमिनी को जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) का पैसा कैसे मिलेगा, इसको लेकर सरकार ने अहम क्लेरिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने बताया है कि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसकी GPF की जमा रकम पर किसका अधिकार होगा। अगर कर्मचारी ने फैमिली के किसी मेंबर को नॉमिनी बनाया है तो पैसा किसे मिलेगा और अगर फैमिली से बाहर के किसी व्यक्ति को नॉमिनी बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या नियम लागू होंगे। सरकार ने इन सभी बातों को लेकर स्थिति साफ कर दी है। आइए जानते हैं डिटेल में…
क्या है डिटेल
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनेल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स ने 29 अक्टूबर 2026 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम (OM) में GPF भुगतान से जुड़े नियमों की जानकारी दी है। इसमें उन मामलों को भी शामिल किया गया है, जब कर्मचारी की मृत्यु GPF की रकम भुगतान योग्य होने से पहले हो जाती है या रकम भुगतान के लिए मंजूर हो चुकी होती है, लेकिन भुगतान होने से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है।
किन कर्मचारियों को मिलता है GPF का लाभ
जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसका लाभ मुख्य रूप से उन सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत आते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) के कर्मचारियों को GPF की सुविधा नहीं मिलती।
किसे मिलेगा पैसा?
सरकार के क्लेरिफिकेशन के मुताबिक, अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने फैमिली के किसी मेंबर को GPF का नॉमिनी बनाया है और कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो GPF की रकम उसी नॉमिनी को मिलेगी। अगर कर्मचारी ने एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बनाया है, तो सभी को पैसा उसी रेशियो में दिया जाएगा, जैसा कि नॉमिनेशन फॉर्म में दर्ज किया गया है।
परिवार से कोई नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा?
अगर कर्मचारी ने परिवार के किसी मेंबर को वैलिड नॉमिनी नहीं बनाया है या नॉमिनेशन में GPF की पूरी रकम का जिक्र नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बाकी रकम फैमिली के एलिजिबल मेंबर्स को बराबर हिस्सों में दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर कर्मचारी के फैमिली में एलिजिबल मेंबर मौजूद हैं, तो फैमिली से बाहर के व्यक्ति के नाम किया गया नॉमिनेशन उन पर प्राथमिकता नहीं ले सकता। यानी फैमिली के एलिजिबल मेंबर्स को GPF की रकम मिलने का अधिकार पहले होगा।
किन सदस्यों को नहीं मिलेगा GPF का पैसा?
सरकार ने कुछ ऐसे फैमिली के मेंबर्स की भी जानकारी दी है, जिन्हें नियमों के तहत GPF की रकम पाने का एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इनमें शामिल हैं-
बालिग हो चुके बेटे।
मृत बेटे के बालिग हो चुके बेटे।
ऐसी शादीशुदा बेटियां, जिनके पति जीवित हैं।
मृत बेटे की शादीशुदा बेटियां, जिनके पति जीवित हैं।
इन कैटेगरीज के सदस्यों को GPF की रकम के बंटवारे में पात्र नहीं माना जाएगा। हालांकि, फैमिली के अन्य एलिजिबल मेंबर्स को नियमों के मुताबिक हिस्सा मिल सकता है।
मृत बेटे की पत्नी और बच्चों को कैसे मिलेगा पैसा?
सरकार ने मृत बेटे की पत्नी और बच्चों के अधिकार को लेकर भी क्लेरिफिकेशन दिया है। नियम के मुताबिक, अगर कर्मचारी के बेटे की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो चुकी है, तो उस बेटे की पत्नी और बच्चों को वह हिस्सा बराबर बांटकर दिया जाएगा, जो बेटा जीवित होता तो उसे मिलता। हालांकि, यह हिस्सा उन शर्तों के अधीन होगा, जो GPF के नियमों में निर्धारित हैं।
कोई परिवार नहीं है तो किसे मिलेगा पैसा?
अगर कर्मचारी की मृत्यु के समय उसका कोई फैमिली नहीं है और उसने किसी दूसरे व्यक्ति को वैलिड नॉमिनी बनाया है, तो उस व्यक्ति को नॉमिनेशन में दर्ज अनुपात के अनुसार GPF की पूरी रकम दी जाएगी।
GPF क्लेम की जांच कौन करेगा?
सरकार ने साफ किया है कि मृत कर्मचारी के GPF क्लेम की जांच हेड ऑफ ऑफिस या अकाउंट्स ऑफिसर करेंगे। इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी बातें चेक करनी होंगी। कर्मचारी का GPF अकाउंट और सर्विस रिकॉर्ड चेक करना होगा। यह देखना होगा कि वैलिड नॉमिनेशन मौजूद है या नहीं। जरूरत पड़ने पर फैमिली के एलिजिबल मेंबर्स की पहचान करनी होगी। हर एलिजिबल मेंबर का हिस्सा तय करने के बाद ही भुगतान की मंजूरी देनी होगी। मंत्रालय ने सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि इस आदेश की जानकारी हेड ऑफ ऑफिस, DDO, अकाउंट्स ऑफिसर और GPF भुगतान से जुड़े अन्य अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। इस स्पष्टीकरण का मकसद कर्मचारी की मृत्यु के बाद GPF की जमा रकम के भुगतान में किसी तरह का भ्रम न रहे और एलिजिबल फैमिली के मेंबर्स या नॉमिनी को नियमानुसार पैसा मिल सके।
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