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दीपावली का त्योहार आगामी 8 नवंबर को मनाया जाएगा जिसके लिए धूमधाम से तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी ओर दीपावली पर पटाखों की बिक्री को लेकर भी पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब जानकारी सामने आई है कि गाजियाबाद जिले के तीनों जोन में पटाखों की बिक्री के लिए कुल 11 स्थानों पर अस्थायी दुकानें लगेंगी। यहां 5 से 7 नवंबर तक केवल ग्रीन पटाखे बेचे जा सकेंगे। इस दौरान दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस के साथ अग्निशमन विभाग की एनओसी और सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने होंगे।
इन जगहों पर होगी पटाखों की बिक्री
सामने आई जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद नगर क्षेत्र में घंटाघर, कविनगर और विजयनगर, सेक्टर-9 रामलीला मैदान, ट्रांस हिंडन में इंदिरापुरम, साहिबाबाद और टीला मोड़ तथा देहात क्षेत्र में गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज, केएन मोदी मैदान, महर्षि इंटर कॉलेज और मुरादनगर चुंगी नंबर-3 पर दुकानें लगेंगी।
लाइसेंस का आवंटन पारदर्शी तरीके से होगा- पुलिस
पटाखों की बिक्री के बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत आबादी से दूर और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था वाले स्थानों पर ही बिक्री कराई जाएगी। लाइसेंस का आवंटन पारदर्शी तरीके से होगा। उन्होंने लोगों से केवल अधिकृत दुकानों से ग्रीन पटाखे खरीदने और नियमों का पालन करने की अपील की। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
अवैध पटाखों के खिलाफ कार्रवाई जारी
वहीं, दूसरी ओर अवैध पटाखों के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस द्वारा सिविल लाइंस इलाके में 18 क्विंटल से अधिक पटाखे बरामद किए गए हैं, जबकि कोतवाली नगर पुलिस ने भी अवैध पटाखों के मामले में गिरफ्तारी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बड़ा फैसला
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए दीपावली के उपलक्ष्य में दिल्ली-एनसीआर इलाके में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह 6 से 7 और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत रहेगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, सिर्फ उन्हीं ग्रीन पटाखों को बनाने की इजाजत होगी, जिन्हें CSIR-NEERI और PESO से जरूरी मंजूरी मिली है। (रिपोर्ट: जुबैर अख्तर)
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