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तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेप मामले में दोषी ठहराया

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Source :- BBC INDIA

तरुण तेजपाल

इमेज स्रोत, AFP via Getty Images

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बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को तहलका मैगजीन के एडिटर-इन-चीफ़ रहे तरुण तेजपाल से जुड़े रेप केस में बड़ा फ़ैसला सुनाया है.

नवंबर 2013 में रेप के मामले में सेशन कोर्ट से तेजपाल को बरी किए जाने के फ़ैसले को उच्च अदालत ने रद्द कर दिया.

लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस डॉ नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसंदेकर की डिवीज़न बेंच ने गोवा सरकार की ओर से दाख़िल अपील को मंज़ूर करते हुए तेजपाल को दोषी करार दिया.

अब कोर्ट तेजपाल की सजा की अवधि पर अलग से फ़ैसला सुनाएगा.

फ़ैसला सुनाए जाने के समय तरुण तेजपाल अदालत में मौजूद थे. इससे पहले मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद बेंच ने उन्हें फ़ैसला सुनाए के वक्त कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था.

यह अपील सीआईडी की ओर से दायर की गई थी. मामले में राज्य सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और गोवा के एडवोकेट जनरल देविदास पंगम ने पक्ष रखा.

हाई कोर्ट के विस्तृत फैसले की कॉपी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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SOURCE : BBC NEWS