Source :- LIVE HINDUSTAN
नौकरीपेशा लोगों के बीच पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम काफी चर्चित है। इस स्कीम में निवेश करने पर सरकार की ओर से जबरदस्त ब्याज मिलता है। इसके अलावा, लॉन्ग टर्म के लिए एक मोटी रकम भी तैयार हे जाती है। आइए डिटेल में जान लेते हैं इस स्कीम की डिटेल।
पीपीएफ स्कीम में निवेश लॉन्ग टर्म के लिए फंड तैयार करने का एक बेहतर विकल्प है। अगर आप अपने बच्चे की शुरुआती उम्र में ही इस अकाउंट को खोल देते हैं तो उसके 18 साल की उम्र तक मोटी रकम हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके बच्चे की उम्र तीन साल है ते उसके 18 साल की उम्र तक पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाएगा।
डेढ़ लाख निवेश पर कितना ब्याज: 18 साल तक हर साल ₹1.5 लाख का एकमुश्त निवेश (7.1% की ब्याज दर पर) कुल ₹27 लाख का निवेश बनाता है और इस पर करीब ₹28.14 लाख का ब्याज मिलता है। इससे आपके बच्चे के लिए 18 साल की उम्र में कुल मैच्योरिटी फंड ₹55.14 लाख से अधिक हो जाती है। वही ₹1.5 लाख की रकम एकमुश्त निवेश के बजाय 18 साल तक हर महीने ₹12,500 के निवेश के तौर पर भी जमा किए जा सकते हैं तो उतना ही मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। बता दें कि एक वित्तीय वर्ष में निवेशक ₹1.5 लाख का निवेश ही कर सकता है।
पीपीएफ अकाउंट के बारे में
यह अकाउंट 15 साल की अवधि के लिए होता है लेकिन जरूरत पड़ने पर आप अपने या अपने बच्चे के PPF अकाउंट की अवधि को पांच-पांच साल के ब्लॉक में अनिश्चित काल तक बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो नए योगदान (कंट्रीब्यूशन) के साथ या उसके बिना भी अवधि बढ़ा सकते हैं। इसमें 500 रुपये की मामूली रकम भी निवेश कर सकते हैं। निवेशक अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच में एप्लीकेशन फॉर्म और जरूरी KYC डॉक्यूमेंट्स जमा करके आसानी से PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए उम्र की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। माता-पिता अपने बच्चे के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसे बच्चे के 18 साल का होने पर ‘मेजर अकाउंट’ (वयस्क का खाता) में बदलना जरूरी होता है।
बता दें कि पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज दर तिमाही आधार पर तय की जाती है। हालांकि, लंबे समय से ब्याज दर में किसी तरह के बदलाव नहीं हुए हैं।
-PPF अकाउंट में 7वें वित्तीय वर्ष से आंशिक निकासी की अनुमति है।
-PPF बैलेंस पर लोन तीसरे वित्तीय वर्ष की शुरुआत से छठवें वित्तीय वर्ष के अंत तक लिया जा सकता है।
– उच्च शिक्षा या गंभीर चिकित्सा उपचार जैसी विशिष्ट शर्तों के तहत केवल 5 वित्तीय वर्ष पूरे होने के बाद समय से पहले बंद करने की अनुमति है।
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