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10 साल से बैंक अकाउंट नहीं चलाया? आपके पैसे का क्या होगा, जानिये RBI के नियम

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • Bank Account: कई साल से आपने अपने किसी पुराने बैंक खाते में न पैसा जमा किया, न निकाला? तो हो सकता है बैंक ने उसे इनऑपरेटिव कर दिया हो
  • लेकिन राहत की बात ये है कि खाते में पड़ा आपका पैसा खत्म नहीं होता

Bank Account: कई साल से आपने अपने किसी पुराने बैंक खाते में न पैसा जमा किया, न निकाला? तो हो सकता है बैंक ने उसे इनऑपरेटिव कर दिया हो। लेकिन राहत की बात ये है कि खाते में पड़ा आपका पैसा खत्म नहीं होता। यहां तक कि 10 साल तक क्लेम न करने पर रकम RBI के फंड में पहुंच जाए, तब भी आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जानिए पूरा नियम और पैसे का क्लेम करने का आसान तरीका।

कई लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक खाते होते हैं। नौकरी बदलने, शहर बदलने या नया बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद पुराना खाता ऐसे ही पड़ा रह जाता है। धीरे-धीरे साल बीत जाते हैं और खाताधारक को याद भी नहीं रहता कि उसमें कुछ पैसे जमा हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम आपके पैसे को सेफ रखते हैं।

2 साल तक इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आपके सेविंग या करंट अकाउंट में दो साल से ज्यादा समय तक आपने यानी ग्राहक ने कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो बैंक उसे इनऑपरेटिव यानी इनएक्टिव खाते के तौर पर केटेगरी कर सकता है। यहां यह समझना जरूरी है कि बैंक की तरफ से खाते में ब्याज जमा होना या बैंक के कोई चार्ज काटना ग्राहक की ओर से किया गया ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता। यानी सिर्फ ब्याज आने से खाते में आपकी एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। लेकिन इनऑपरेटिव होने का मतलब यह नहीं है कि आपका खाता या पैसा खत्म हो गया। खाते में मौजूद रकम आपकी ही रहती है।

बंद पड़े खाते को फिर कैसे चालू करें?

अगर आपका पुराना बैंक खाता इनऑपरेटिव हो गया है तो उसे दोबारा एक्टिव कराया जा सकता है। इसके लिए बैंक में केवाईसी अपडेट कराना होगा और बैंक की जरूरी जांच पूरी करनी होगी।

RBI के नियमों के मुताबिक बैंकों को केवाईसी अपडेट की सुविधा अपनी सभी शाखाओं में देनी होती है। यानी जरूरी नहीं कि आप उसी होम ब्रांच में जाएं जहां आपने खाता खोला था। कुछ बैंकों में वीडियो केवाईसी यानी V-CIP की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है। RBI की जानकारी के अनुसार जरूरी केवाईसी और जांच पूरी होने के बाद बैंक को तीन वर्किंग डे के अंदर इनऑपरेटिव खाता एक्टिव करने का प्रोसेस पूरा करना चाहिए।

10 साल तक पैसा नहीं निकाला तो क्या होगा?

अब सबसे जरूरी सवाल। अगर खाते में 10 साल तक कोई क्लेम नहीं किया गया तो क्या पैसा बैंक ले लेता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर कोई जमा रकम 10 साल तक अनक्लेम्ड रहती है तो बैंक उसे आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेरनेस यानी DEA फंड में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन इससे आपका पैसा खत्म नहीं होता। खाताधारक या उसका वैलिड लाभार्थी बाद में भी संबंधित बैंक से इस रकम का क्लेम कर सकता है। बैंक पात्र दावेदार को रकम देता है।

पुराना बैंक खाता याद नहीं? UDGAM पर करें चेक

अगर आपको यह भी याद नहीं कि आपका पैसा किस बैंक में पड़ा है, तो आरबीआई का UDGAM पोर्टल काम आ सकता है। इस पोर्टल पर आप अपने नाम और बैंक की जानकारी के साथ पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट या जन्मतिथि जैसी जानकारी के आधार पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट खोज सकते हैं। कुछ मामलों में पता जैसी जानकारी से भी खोज की जा सकती है। हालांकि, ध्यान रखें कि UDGAM सिर्फ आपकी अनक्लेम्ड रकम का पता लगाने में मदद करता है। पैसा वापस लेने के लिए आपको संबंधित बैंक में ही क्लेम करना होगा।

Dormant खाते को चालू कराने का कोई चार्ज है?

यह भी जान लीजिए। RBI के नियमों के अनुसार बैंक इनऑपरेटिव अकाउंट को एक्टिव करने के लिए ग्राहक से कोई चार्ज नहीं ले सकते। इसलिए अगर आपके पास कोई पुराना बैंक अकाउंट है जिसे आपने कई साल से इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसे नजरअंदाज न करें।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN