Source :- LIVE HINDUSTAN
सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ने के बाद चमन इलाके की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची के पिता अब्दुल बाकी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 60 साल का दूल्हा सालाह उद्दीन फिलहाल फरार है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 60 साल के बुजुर्ग से महज 3 साल की मासूम बच्ची की शादी कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पारंपरिक ‘वालवर’ प्रथा की आड़ में बच्ची के पिता ने 25 लाख पाकिस्तानी रुपए (PKR) के बदले यह सौदा किया था।
सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ने के बाद चमन इलाके की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची के पिता अब्दुल बाकी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 60 साल का दूल्हा सालाह उद्दीन फिलहाल फरार है।
13 साल की बड़ी बहन के कत्ल से जुड़ा मामला
पुलिस जांच में इस घिनौने सौदे के तार बच्ची की 13 साल बड़ी बहन शुक्रिया बीबी की हाल ही में हुई हत्या से जुड़ते दिख रहे हैं।
आरोपी पिता अब्दुल बाकी ने पहले अपनी 13 साल की बेटी शुक्रिया की शादी सालाह उद्दीन के बेटे कामरान से की थी और इसके बदले 15 लाख रुपए ‘वालवर’ (वधु मूल्य) के तौर पर लिए थे।
इसके बाद उसने अपनी 3 साल की छोटी बेटी बब्बो का सौदा 60 साल के समधी सालाह उद्दीन से 25 लाख रुपए में तय कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, सालाह उद्दीन बाद में जिद करने लगा कि 3 साल की बच्ची के बजाय उसकी 8 साल की दूसरी बेटी को भेजा जाए। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया।
शुक्रिया के पति कामरान को अपनी पत्नी की हत्या के शक में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कबूल किया है कि शुक्रिया के दरवाजे से बाहर देखने पर गुस्से में आकर उसने उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई।
फिलहाल 3 साल की मासूम बब्बो और उसकी मां को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है और राज्य की ओर से मामला दर्ज कर फरार दूल्हे की तलाश की जा रही है।
क्या है बलूचिस्तान की ‘वालवर’ प्रथा?
‘वालवर’ (Walwar) बलूचिस्तान के ग्रामीण और कबीलाई इलाकों- खासकर पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा से सटे क्षेत्रों में प्रचलित एक पुरानी प्रथा है। इसमें दूल्हा या उसका परिवार दुल्हन के परिवार को शादी के बदले मोटी रकम देता है।
व्यावहारिक रूप से यह प्रथा बेटियों के सौदे और बाल विवाह को बढ़ावा देती है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी पूरा भुगतान नहीं हुआ था, इसलिए शादी केवल कागजों तक ही सीमित थी कि तभी पुलिस ने दखल दे दिया।
क्या कहता है बलूचिस्तान का कानून?
बलूचिस्तान बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2025 के तहत शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल तय की गई है।
बाल विवाह कराना या करना गैर-जमानती अपराध है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है।
दोषी वयस्क पुरुष को 2 से 3 साल की कठोर कैद और 1 से 2 लाख पाकिस्तानी रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
यूनिसेफ (UNICEF) के आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान में करीब 2 करोड़ से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है, जिनमें से 50 लाख की शादी तो 15 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। कड़े कानूनों के बावजूद कबीलाई प्रथाओं के कारण बाल विवाह पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है।
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