Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- DA Arrears: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है
- साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है
पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया महंगाई भत्ते (DA arrears) और महंगाई राहत (DR) का मामला एक बार फिर गरमा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार, 3 नवंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने पूछा कि 3 अगस्त के आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं किया गया? कर्मचारियों की ओर से आरोप लगाया गया कि सरकार न तो बकाया राशि का भुगतान कर रही है और न ही अदालत में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर रही है।
कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी
कार्यवाही के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और सवाल किया कि सरकार ने कर्मचारियों से डीए/डीआर लाभ क्यों रोक दिया था, लेकिन अपने सीनियर अफसरों के लाभों को भी क्यों नहीं रोका था।
सीनियर एडवोकेट सनी सिंगला के मुताबिक, कर्मचारियों ने 3 अगस्त के आदेश का पालन नहीं होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी वजह से मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी पूरी
इस सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी पूरी है और दिवाली के बाद मामले की सुनवाई होने की संभावना है। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मुफ्त योजनाओं पर सरकारी खर्च रोकने की मांग भी उठाई।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान से जुड़ा है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर निर्मल सिंह ढिल्लों ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की थी।
अक्टूबर में जस्टिस हर्ष बुंगर की पीठ के सामने हुई सुनवाई में कर्मचारियों के वकील ने आरोप लगाया था कि सरकार डीए और डीआर के भुगतान से बचने के लिए लगातार मामले को टाल रही है।
अब 17 नवंबर की सुनवाई पर नजर
हाईकोर्ट के ताजा रुख के बाद पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। इससे पहले मुख्य सचिव को अदालत में जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि, बकाया डीए और डीआर के भुगतान को लेकर फिलहाल कोई नई तारीख तय होने की जानकारी नहीं है।
SOURCE : LIVE HINDUSTAN




