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PF निकालने से पहले EPFO में ये 6 चीजें जरूर चेक करें, वरना अटक सकता है पैसा

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Source :- LIVE HINDUSTAN

PF Withdrawal: अगर आप अपने ईपीएफ (EPF) अकाउंट से पैसा निकालने की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दबाजी में क्लेम फाइल न करें। अप्लाई करने से पहले ईपीएफओ रिकॉर्ड में मौजूद कुछ जरूरी जानकारियों को जरूर चेक कर लें। नाम, आधार, पैन या बैंक खाते की जानकारी में मामूली गड़बड़ी भी क्लेम प्रोसेस करने में परेशानी आ सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएफ यानी ईम्पलॉयी प्रॉविडेंट फंड लंबे समय की बचत का अहम जरिया है। जरूरत पड़ने पर इसी खाते से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम किया जाता है। लेकिन क्लेम डालने से पहले अगर यूएएन (UAN) में दर्ज जरूरी जानकारियां सही नहीं हैं, तो आवेदन में देरी हो सकती है या उसे सुधार की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए पीएफ निकालने से पहले कुछ मिनट अपने ईपीएफओ अकाउंट को चेक करना समझदारी है।

सबसे पहले इन 6 चीजों को करें चेक

1. आधार की जानकारी

ईपीएफओ में दर्ज आधार नंबर और उससे जुड़ी पर्सनल जानकारी सही है या नहीं, जरूर देखें। नाम या दूसरी जानकारी में अंतर होने पर पहचान संबंधी परेशानी आ सकती है।

2. पैन डिटेल

यूएएन में पैन सही दर्ज है और नाम पैन रिकॉर्ड के मुताबिक है या नहीं, इसे भी चेक करें।

3. बैंक अकाउंट और आईएफएससी

यह सबसे महत्वपूर्ण जांचों में से एक है। जिस बैंक खाते में प्रॉविडेंट फंड (PF) का पैसा आना है, उसका अकाउंट नंबर और IFSC सही और बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए।

4. अपना नाम

ईपीएफओ, आधार और पैन में नाम की जानकारी में अंतर होने पर क्लेम प्रोसेस ही नहीं होगा। इसलिए नाम की स्पेलिंग तक जांच लें।

5. जन्मतिथि

यूएएन में दर्ज जन्म की तारीख सही है या नहीं, इसे जरूर देखें। यह सदस्य की पहचान और रिकॉर्ड से जुड़ी जरूरी जानकारी है।

6. नौकरी से जुड़ी तारीखें

ज्वाइनिंग डेट और कंपनी छोड़ने की तारीख भी चेक करें। ये जानकारी कुछ मामलों में पीएफ क्लेम की पात्रता और रिकॉर्ड से जुड़ी हो सकती है।

गलती है तो पहले रिकॉर्ड सुधारें

अच्छी बात यह है कि आधार-वैलिडेट यूएए वाले पात्र सदस्य अपने प्रोफाइल की कई जानकारियों में खुद सुधार कर सकते हैं। जनवरी 2025 में ईपीएफओ ने इस प्रोसेस को आसान किया था। हालांकि कुछ पुराने यूएएन मामलों में नियोक्ता की मदद की जरूरत पड़ सकती है।

इसके अलावा, अप्रैल 2025 में ईपीएफओ ने बैंक अकाउंट सीडिंग के लिए बैंक वेरिफिकेशन के बाद नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत भी हटा दी थी। आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए पात्र सदस्य बैंक खाते को जोड़ या बदल सकते हैं।

ओटीपी और यूएएन पासवर्ड किसी से शेयर न करें

पीएफ निकालने के चक्कर में किसी एजेंट या अनजान कॉलर के साथ यूएएन पासवर्ड, ओटीपी, पैन या बैंक डिटेल शेयर न करें। ईपीएफओ से जुड़ा काम आधिकारिक माध्यम से ही करें। क्लेम फाइल करने से पहले ये छोटी-सी जांच आपके पीएफ के पैसे से जुड़ी बड़ी परेशानी को टाल सकती है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN