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इस सरकारी स्कीम में हर महीने मिलेगा 20500 रुपये तक ब्याज, जानें कौन-कौन कर सकता है निवेश

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Source :- LIVE HINDUSTAN

Senior Citizens Savings Scheme: अगर आप रिटायर हो चुके हैं और स्थायी, सुरक्षित के साथ-साथ हर महीने तय आय चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए है। वरिष्ठ नागरिकों के बीच यह स्कीम काफी लोकप्रिय है। मौजूदा समय में शेयर बाजारों की जो स्थिति है उस हिसाब से ये सरकारी योजनाएं एक बेहतर इनवेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती हैं। बता दें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 साल की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए है। यह रेगुलर इनकम देती है।

सीनियर सिटीजन स्कीम पर मिल रहा है 8.2% का ब्याज

अप्रैल से जून 2026 की तिमाही के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम पर सरकार ने 8.2 प्रतिशत ब्याज दर तय किया है। सरकार की तरफ से हर तिमाही में इस योजना को रिव्यू किया जाता है। 30 जून या फिर एक जुलाई को अगली तिमाही का ब्याज दर घोषित हो सकता है। बता दें, यह योजना 5 साल में मैच्योर होती है। इस योजना को तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस योजना की खासियत है कि ब्याज दर हर तिमाही क्रेडिट होता है। ऐसें रिटायर हो चुके कर्मचारियों को रोजना खर्च के लिए अच्छी रकम मिल जाती है।

किस स्थिति में मिलेगा हर महीने 20500 रुपये?

कोई भी रिटायर हो चुका व्यक्ति इस स्कीम में अधिकतम 30 लाख रुपये का निवेश कर सकता है। मौजूदा समय में इस स्कीम में 8.2 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। ऐसें में 30 लाख रुपये सालाना इनवेस्टमेंट पर 2.46 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी हर एक तिमाही इनवेस्टर्स को 61500 रुपये और हर महीने 20,500 रुपये का ब्याज मिलेगा।

अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट करता है तो उसे सालाना 1.23 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। हर एक तिमाही 30,750 रुपये का इनटरेस्ट रेट्स निवेशक को मिलेंगे।

पति-पत्नी कर सकते हैं निवेश

इस योजना की खासियत यह भी है कि एक पैन कार्ड पर 30 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट हो सकता है। जिसकी वजह पति-पत्नी मिलाकर 60 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट कर सकता है। सालाना 8.2 प्रतिशत के ब्याज को अगर देख लें 1 साल में इस निवेश से पति-पत्नी को मिलाकर कुल 492000 रुपये का ब्याज मिलेगा। यानी हर महीने उन्हें ब्याज के रूप में 492000 रुपये मिलेंगे।

टैक्स में छूट

इस स्कीम के जरिए सेक्शन 80सी के इनकम टैक्स में छूट के लिए भी क्लेम किया जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा पुराने टैक्स रिजीम के तहत ही है। बता दें, इस स्कीम मे कमाए गए ब्याज पर निवशकों टैक्स देना पड़ेगा।

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