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मां के गर्भ से निकले अंग की तस्करी कर रहे पाकिस्तानी, करोड़ों का कारोबार; किस काम आता है?

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Source :- LIVE HINDUSTAN

पाकिस्तान में गर्भनाल की तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 500 किलो  प्लेसेंटा भी बरामद किया गया है। मामले की व्यापक जांच जारी है।

पाकिस्तान में मानव गर्भनाल की तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इसके साथ ही कम से कम 500 किलो प्लेसेंटा पकड़ा गया है। गर्भ में शिशु को पोषक तत्व पहुंचाने के लिए यह अंग बच्चों की नाभि और मां के गर्भाशय से जुड़ा होता है। बच्चों के जन्म के बाद इसे काटकर हटा दिया जाता है और सुरक्षित निपटान किया जाता है। इसको विदेशों में बेचने का कारोबार चल रहा है और इससे तस्कर करोड़ों कमा रहे थे। बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करके एंटी एजिंग इंजेक्शन बनाया जाता है जिसकी कीमत लाखों में होती है।

पिछळे सप्ताह इस्लामाबाद में छापे मारकर अधिकारियों ने 500 किलो प्लेसेंटा बरामद किया। इसके अलावा पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने बताया कि एक घर के अंदर ट्रॉली में सूखा हुआ प्लेसेंटा रखा गया था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हाल ही में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 100 किलोग्राम मानव अंग बरामद किए हैं जिनको वियतनाम भेजा जा रहा था।

800 रुपये में गर्भनाल खरीदते थे आरोपी

एजेंसी ने बताया कि ये पांचों आरोपी अस्पतालों से 800 रुपये में प्लेसेंटा खरीदते थे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भी इन तस्करों का नेटवर्क फैला हुआ है। संभव है कि डॉक्टर या फिर नर्स भी इस नेटवर्क में शामिल हों। अस्पतालों में प्लेसेंटा के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था की जाती है लेकिन पैसे के लालच में इसे बेच दिया जाता होगा। इसके बाद तस्कर इसे सुखा लेते हैं और विदेश भेज देते हैं।

बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करके बनाया जाने वाला इंजेक्शन 7 लाख का बिकता है। एजेंसी का मानना है कि इस्लमाबादके अलावा लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में भी यह तस्करी का नेटवर्क काम कर रहा होगा। इसके अलावा इमिग्रेशन ऑफिसर के अलावा अस्पतालों की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां भी इसका हिस्सा हो सकती है। मामले की व्यापक जांच की जा रही है।

FIA के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि पहले भी इंसानी अंगों की तस्करी और गैर कानूनी रूप से ट्रांसप्लांट करने को लेकर कार्रवाई की गई है। लेकिन इस तरह का मामला पहली बार पकड़ में आया है जहां प्लेसेंटा की तस्करी की जा रही है। पाकिस्तान में मानव अंगों का व्यापार करने पर 10 लाख तक जुर्माना और 10 साल कैद का प्रावधान है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN