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सरकार ने नई ESIC माफी योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ाया, पात्र कंपनियों और बीमित लोगों को मिलेगा फायदा

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Source :- KHABAR INDIA TV

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने नौकरी देने वाली कंपनियों (नियोक्ता) और बीमित व्यक्तियों को पेंडिंग मामलों के सेटलमेंट का मौका देने के लिए ‘नई माफी योजना, 2025’ की अवधि को 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2026 तक कर दिया है। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, अलग-अलग संबंधित पक्षों ने इस अवधि को बढ़ाने के लिए आग्रह किया था, जिसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। ये योजना पहले 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू थी। अब इसे 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक मौजूदा नियमों एवं शर्तों के तहत आगे बढ़ाया गया है।

कोर्ट में पेंडिंग पड़े मामलों को कम करना और अनुपालन को बढ़ावा देना उद्देश्य

ESIC की इस योजना का उद्देश्य पुराने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत कोर्ट में पेंडिंग पड़े मामलों को कम करना और अनुपालन को बढ़ावा देना है। इसके तहत कंपनियों को ईएसआईसी के साथ कानूनी विवादों का अदालत से बाहर सेटलमेंट करने का मौका मिलता है। योजना के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी वास्तविक अंशदान और ब्याज का भुगतान करके तदर्थ आकलन से जुड़े विवादों का निपटारा कर सकते हैं। ऐसे मामलों में हर्जाना नहीं लगाया जाएगा।

विवादित हर्जाने की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करने की शर्त पर मुकदमे वापस लेने की सुविधा

वहीं, जिन मामलों में कंपनी पहले ही बकाया राशि का भुगतान कर चुके हैं, उनमें विवादित हर्जाने की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान करने की शर्त पर मुकदमे वापस लेने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, रिकॉर्ड जमा नहीं करने या भुगतान में देरी के कारण ईएसआईसी की ओर से दायर किए गए ऐसे मामलों को भी कोर्ट की अनुमति से वापस लिया जा सकता है, जिनमें संबंधित खामियों को बाद में दूर कर दिया गया हो। इस योजना के तहत 31 मार्च, 2025 तक कोर्ट में फाइल किए गए मामले पात्र होंगे।

कंपनियों और बीमित व्यक्तियों को योजना का लाभ उठाने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय

अवधि बढ़ाए जाने से पात्र कंपनियों और बीमित व्यक्तियों को योजना का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। श्रम मंत्रालय के अनुसार, ये पहल विवादों के समाधान को सरल बनाने, मुकदमों का बोझ घटाने और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही, इसका उद्देश्य ईएसआईसी के लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना भी है।

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