Home rss business hindi सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जान लें HRA का यह नियम

सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जान लें HRA का यह नियम

5
0

Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है, लेकिन इसे पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं
  • सिर्फ किराए का घर लेकर रहना ही HRA के लिए काफी नहीं है

HRA Rule: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है, लेकिन इसे पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं। सिर्फ किराए का घर लेकर रहना ही HRA के लिए काफी नहीं है। कर्मचारी को यह भी बताना होता है कि वह जिस घर में रह रहा है, वह उसके, उसके पति या पत्नी, बेटे-बेटी या माता-पिता का है या किराए पर लिया गया है। HRA का दावा करते समय कर्मचारी को एक सर्टिफिकेट भी देना होता है।

सरकारी हाउसिंग से जुड़ा नियम

HRA को लेकर एक अहम नियम सरकारी हाउसिंग से जुड़ा है। अगर कर्मचारी ऐसे सरकारी आवास में रह रहा है जो उसके माता-पिता या बच्चे को केंद्र या राज्य सरकार की ओर से बिना किराए के मिला है, तो वह HRA का दावा नहीं कर सकता। यही नियम सरकारी संगठन, स्वायत्त संस्था या अन्य सरकारी संस्थान की ओर से मिले आवास पर भी लागू होता है। कर्मचारी को यह भी प्रमाणित करना होता है कि उसके पति या पत्नी को उसी शहर में सरकारी हाउस अलॉटेड नहीं हुआ है।

अगर पति या पत्नी को उसी स्टेशन पर सरकारी आवास मिला हुआ है, तो इसकी जानकारी कर्मचारी को देनी होगी। इसी तरह, अगर कर्मचारी अपने पति, पत्नी, बच्चों या माता-पिता के साथ किसी सरकारी आवास में रह रहा है, तो उस आवास के लिए HRA नहीं लिया जा सकता। HRA के लिए दिए जाने वाले प्रमाण पत्र में कर्मचारी को इन सभी बातों की पुष्टि करनी होती है और अपना नाम, पद और तारीख भी दर्ज करनी होती है।

ट्रांसफर या पोस्टिंग पर नियम

ट्रांसफर या पोस्टिंग बदलने के बाद भी HRA के नियम बदल सकते हैं। अगर ट्रांसफर के बाद कर्मचारी कुछ समय के लिए स्टेट भवन, सरकारी गेस्ट हाउस या विभागीय गेस्ट हाउस में रहता है और नियमों के तहत किराए की प्रतिपूर्ति मिलती है, तो उस अवधि में HRA नहीं मिलता। इसी तरह सरकारी आवास मिलने के बाद आम तौर पर HRA बंद हो जाता है। हालांकि, HRA किस तारीख से बंद होगा, यह कर्मचारी की स्थिति और लागू सरकारी नियमों पर निर्भर करता है।

टैक्स बेनिफिट्स लेते समय रहें अलर्ट

HRA का टैक्स बेनिफिट्स लेते समय भी कर्मचारियों को अलर्ट रहना चाहिए। पूरी HRA राशि टैक्स फ्री नहीं होती, बल्कि तय नियमों के आधार पर छूट की कैलकुलेशन की जाती है। सेक्शन 10(13A) के तहत HRA टैक्स छूट का लाभ पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलता है, नई टैक्स व्यवस्था में नहीं। कर्मचारी को वास्तव में दिया गया किराया, किराए के घर में रहने की अवधि और भुगतान के रिकॉर्ड संभालकर रखने चाहिए। गलत तरीके से HRA छूट लेने पर वह राशि टैक्सेबल इनकम में जुड़ सकती है और अतिरिक्त टैक्स व ब्याज देना पड़ सकता है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN