पटना के प्रसिद्ध कोचिंग शिक्षक मोहम्मद रहमान उर्फ मोतीउर रहमान खान, जिन्हें ‘खान सर’ के नाम से जाना जाता है, इन दिनों कानूनी विवादों के कारण चर्चा में हैं। हाल ही में, बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने के विरोध में हुए प्रदर्शन और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
## बीपीएससी परीक्षा रद्दीकरण के विरोध में प्रदर्शन
23 दिसंबर 2024 को, खान सर और उनके समर्थकों ने बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के रद्दीकरण के विरोध में कदमकुआं थाना क्षेत्र के जगत नारायण रोड पर जुलूस निकाला। इस दौरान, आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। गर्दनीबाग थाना में इस संबंध में कांड संख्या 712/2024 दर्ज किया गया।
## अग्रिम जमानत याचिका खारिज
इस मामले में, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-26 की अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों को गंभीरता से लिया और जमानत देने से इनकार किया।
## बीपीएससी की सफाई
बीपीएससी ने खान सर के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई है। आयोग ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया था।
## खान सर का पक्ष
खान सर ने दावा किया था कि उन्हें 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली के ठोस सबूत मिले हैं, जिसमें पेपर लीक और पेपर बदलने जैसी अनियमितताएं शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के हित में यह विरोध प्रदर्शन किया गया था।
## कानूनी इतिहास
यह पहली बार नहीं है जब खान सर कानूनी विवादों में फंसे हैं। इससे पहले, 2025 में, बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द करने के विरोध में हुए प्रदर्शन और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
## निष्कर्ष
खान सर के खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों ने उनकी कोचिंग संस्थान की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है। हालांकि, उनके समर्थक उन्हें छात्रों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला मानते हैं, वहीं आलोचक उनके विरोध प्रदर्शनों को विवादास्पद मानते हैं। अदालतों द्वारा दिए गए फैसले इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया अपने अनुसार चल रही है।
इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और अदालत के निर्णयों पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।
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