Home Latest news ताज़ा खबर पटाखो ं पर बॉम्ब े हाईकोर्ट क ी सख्ती, महाराष्ट्र सरकार स...

पटाखो ं पर बॉम्ब े हाईकोर्ट क ी सख्ती, महाराष्ट्र सरकार स े कहा- दिवाल ी पर फोड़न े क े लिए तय ह ो समय

3
0

Source :- INDIATV NEWS

दिवाल ी क े दौरान पटाख े फोड़न े स े होन े वाल े प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंध ी खतरो ं क ो देखत े हुए बॉम्ब े हाईकोर्ट न े महाराष्ट्र सरकार क ो अहम निर्देश दिए हैं । हाईकोर्ट न े राज्य सरकार स े कह ा ह ै क ि वह दिवाल ी क े दौरान पटाख े फोड़न े क े लिए निश्चित समय तय करन े और सुप्रीम कोर्ट क े इस संबंध मे ं जार ी निर्देशो ं क ो लाग ू करन े पर विचार करे । अदालत क ा मानन ा ह ै क ि पटाखो ं क े कारण शहर मे ं वाय ु और ध्वन ि प्रदूषण क ी समस्य ा गंभीर ह ो सकत ी है, जिसक ा सीध ा असर लोगो ं क े स्वास्थ्य पर पड़त ा है।

सुप्रीम कोर्ट क े निर्देशो ं क ा गंभीरत ा स े ह ो विचार

हाईकोर्ट न े कह ा क ि राज्य सरकार क े साथ-साथ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( MPCB), बृहन्मुंबई महानगरपालिक ा ( BMC) और पुलिस विभाग जैस ी संबंधित एजेंसियो ं क ो भ ी सुप्रीम कोर्ट क े निर्देशो ं पर गंभीरत ा स े विचार करन ा चाहिए । खासतौर पर पटाख े फोड़न े क े समय क ो लेकर स्पष्ट व्यवस्थ ा लाग ू करन े क ी जरूरत है, ताक ि त्योहार क े दौरान प्रदूषण क ो नियंत्रित किय ा ज ा सके।

सुप्रीम कोर्ट क े निर्देशो ं क ा दिय ा हवाला

सुनवाई क े दौरान हाईकोर्ट क े जजो ं न े 29 अक्टूबर क ो सुप्रीम कोर्ट क ी ओर स े जार ी निर्देशो ं क ा उल्लेख किया । य े निर्देश दिल्ली-NCR मे ं त्योहारो ं क े दौरान प्रदूषण क े बढ़त े स्तर क ो ध्यान मे ं रखत े हुए दिए गए थे । सुप्रीम कोर्ट न े पटाख े फोड़न े क े लिए निर्धारित समय-सीम ा क ा पालन सुनिश्चित करन े पर जोर दिय ा था । बॉम्ब े हाईकोर्ट न े महाराष्ट्र मे ं भ ी ऐस े निर्देशो ं क े प्रभाव ी क्रियान्वयन क ी आवश्यकत ा जताई।

दीय ा मिर्ज ा क े वीडिय ो स े जुड़ ा ह ै मामला

दरअसल, बॉम्ब े हाईकोर्ट न े BMC क ी ओर स े दिवाल ी जागरूकत ा अभियान क े तहत अभिनेत्र ी दीय ा मिर्ज ा क े एक वीडिय ो क ो हटाए जान े क े मामल े मे ं स्वत: संज्ञान लिय ा था । इस ी मामल े क ी सुनवाई क े दौरान अदालत न े प्रदूषण और पटाखो ं क े इस्तेमाल स े जुड़ े व्यापक मुद्दो ं पर विचार किया । इस संबंध मे ं अदालत न े 13 पन्नो ं क ा आदेश जार ी किया।

जानिए सुप्रीम कोर्ट क ी गाइडलाइन

बत ा दे ं क ि सुप्रीम कोर्ट न े दिल्ली-NCR मे ं दिवाल ी क े लिए 7 और 8 नवंबर क ो ग्रीन पटाख े फोड़न े क ी अनुमत ि द ो समय-सीम ा मे ं द ी है । सुप्रीम कोर्ट न े कह ा क ि सुबह 6 स े 7 बज े तक ( 1 घंटा ) और शाम 8 बज े स े रात 10 बज े तक ( 2 घंटे ) पटाख े फोड़न े क ी अनुमत ि है।

य े भ ी पढ़ें:

चुनाव आयुक्तो ं क ो आजीवन कानून ी छूट क्यों? सुप्रीम कोर्ट न े केंद्र और चुनाव आयोग स े मांग ा जवाब

SOURCE : INDIATV NEWS