Home BUSINESS NEWS HINDI पोस्ट ऑफिस में है आपका अकाउंट? e-KYC समेत बदल गए कई जरूरी...

पोस्ट ऑफिस में है आपका अकाउंट? e-KYC समेत बदल गए कई जरूरी नियम

3
0

Source :- LIVE HINDUSTAN

अगर अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। पोस्ट ऑफिस के कुछ खास अकाउंट वाले ग्राहक अब ब्रांच में पेपरलेस ट्रांजैक्शन के जरिए 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, 20000 रुपये तक निकाल सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो बिना किसी कागजी प्रक्रिया के जमा और निकासी किया जा सकेगा।

ब्रांच लेवल पर ई-केवाईसी सुविधा

दरअसल, डाक विभाग ने ब्रांच लेवल पर e-KYC सुविधा शुरू की है। पहले यह सुविधा सिर्फ डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस तक ही सीमित थी। ब्रांच में नई e-KYC सुविधा से पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (POSA), रिकरिंग डिपॉजिट (RD) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट (SSA) के खाताधारकों को फायदा होगा। इस तरह के खाताधारक अपनी e-KYC पूरी करने के बाद किसी भी ब्रांच में बिना कोई पे-इन-स्लिप भरे अपने अकाउंट में 50,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, e-KYC पूरी होने पर सेविंग्स अकाउंट के खाताधारक किसी भी ब्रांच से बिना कोई पे-इन-स्लिप भरे 20,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। हालांकि, इससे अधिक राशि के लेनदेन के लिए मौजूदा कागजी प्रक्रिया और संबंधित डाकघर की मंजूरी जरूरी रहेगी।

इसके अलावा, अब अगर कोई पोस्ट ऑफिस ग्राहक अपना आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर लेता है तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस किसी भी पोस्ट ऑफिस में मौजूद योग्य अकाउंट के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है, न कि सिर्फ अपनी ब्रांच के अकाउंट के लिए। डाक विभाग का यह भी कहना है कि 1 सितंबर 2026 से, मोबाइल नंबर से लिंक न होने वाले अकाउंट में DREAM ऐप के जरिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा।

e-KYC सुविधा केवल सिंगल खातों में

डाक विभाग ने एक आदेश में कहा है कि डाकघरों में e-KYC सुविधा केवल सिंगल खातों के लिए उपलब्ध होगी, न कि नाबालिग या ज्वाइंट खातों के लिए। ई-केवाईसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहक के मोबाइल नंबर और आधार नंबर का ग्राहक सूचना फाइल (CIF) से लिंक होना अनिवार्य होगा।

विभाग ने कहा है कि ग्राहक की डिजिटल सहमति के बाद आधार डेटाबेस से नाम, जन्मतिथि, पता और अन्य विवरण प्राप्त कर खाते को ई-केवाईसी में परिवर्तित किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से विभाग ने सभी डाकघरों को निर्देश दिया है कि खाताधारकों के आधार नंबर को सभी दस्तावेजों को कवर किया जाए, ताकि व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहे। बीते मई महीने में संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने बताया था कि निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के लिए डाक विभाग ने 214 डाकघरों में चौबीसों घंटे सेवा शुरू की है। करीब 4,000 डाकघरों में काम के घंटे सात घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे तक किए गए हैं।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN