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शादी के बाद पति या पत्नी को ही बनाना होगा प्रॉविडेंट फंड का नॉमिनी? जानिये नए नियम

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Source :- LIVE HINDUSTAN

क्या आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपने अभी तक अपने EPF खाते में नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया? अगर हां, तो यह गलती आपको भारी पड़ सकती है। अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी शादी हो चुकी है। तो सिर्फ आधार, पैन या बैंक रिकॉर्ड अपडेट करना ही काफी नहीं है। अब आपको अपने इम्पलॉयी प्रॉविडेंट फंड (EPF) खाते में भी नया नॉमिनेशन करना होगा। नए ईपीएफ स्कीम 2026 के तहत शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन अमान्य हो जाता है। ऐसे में यदि आपने अभी तक नया नॉमिनेशन नहीं किया है, तो समय रहते इसे अपडेट कर लेना जरूरी है।

क्यों जरूरी है नॉमिनेशन अपडेट करना

ईपीएफ स्कीम 2026 के मुताबिक शादी के बाद सभी सदस्यों को नया नॉमिनेशन जमा करना अनिवार्य है। इसका मकसद यह तय करना है कि सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में ईपीएफ का पैसा सही व्यक्ति या व्यक्तियों तक बिना किसी परेशानी के पहुंच सके।

क्या पत्नी को नॉमिनी बनाना जरूरी है?

हालांकि, एक बात जो कई लोग नहीं जानते, वह यह है कि शादी के बाद जीवनसाथी (Spouse) को नॉमिनी बनाना अनिवार्य नहीं है। नए नियमों के अनुसार, सदस्य अपने परिवार के एक या एक से अधिक पात्र सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है। यानी अगर कोई सदस्य चाहे तो वह परिवार के अन्य पात्र सदस्यों को भी नॉमिनी के तौर पर शामिल कर सकते हैं। हर एक नॉमिनी व्यक्ति के हिस्से का प्रतिशत भी तय कर सकता है।

किसे बना सकते हैं नॉमिनी?

ईपीएफ स्कीम 2026 में परिवार का मतलब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अनुसार तय किया गया है। इसके तहत पति या पत्नी, नाबालिग या गोद लिए हुए बच्चे, 21 साल तक पढ़ाई कर रहे और सदस्य की इनकम पर निर्भर बच्चे, अविवाहित बेटियां, पूरी तरह आश्रित दिव्यांग बच्चे, इनकम लिमिट के तहत आश्रित माता-पिता, महिला कर्मचारी के आश्रित सास-ससुर और कुछ खास मामलों में आश्रित नाबालिग भाई-बहन भी नॉमिनी बन सकते हैं।

इस मामले में शादी से पहले बनाया नॉमिनी, नहीं होगा मान्य

वहीं जिन कर्मचारियों का परिवार नहीं है, वे किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन यदि बाद में उनकी शादी हो जाती है या परिवार बन जाता है, तो उन्हें नया नॉमिनेशन दाखिल करना होगा। शादी से पहले किया गया नॉमिनेशन उस केस में मान्य नहीं रहेगा। नॉमिनेशन अपडेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सदस्य की मृत्यु होने पर प्रॉविडेंड फंड का पैसा बिना किसी दिक्कत के सही व्यक्ति तक पहुंच सके।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN