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GST Council Meeting: गिरफ्तारी का प्रावधान खत्म, अब 10 दिन में मिलेगा रिफंड

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई 57वीं GST काउंसिल की बैठक खत्म हो गई है
  • आइए जानते हैं कि काउंसिल ने क्या-क्या फैसले लिए हैं

GST Council Meeting 2026: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कारोबारियों और टैक्सपेयर्स के लिए GST सिस्टम को आसान बनाने, रिफंड प्रक्रिया तेज करने और टैक्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और अनुमानित बनाने के लिए कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।

गिरफ्तारी अधिकार खत्म

काउंसिल ने टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म कर दी है और मुकदमा चलाने की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी है। रिफंड प्रक्रिया को भी तेज किया गया है। अब रिफंड क्लेम को स्वीकार करने की समयसीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई है। वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि जीएसटी दरों की समीक्षा के लिए हर साल काउंसिल की एक बैठक अलग से हुआ करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानक की सिफारिश की है।

बीमा कवर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट

काउंसिल बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी ‘बीमा कवर’ पर चुकाए गए जीएसटी पर नियोक्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बता दें कि जीएसटी कानून के तहत अपने या अपने परिवार के लिए जीवन या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्तियों को जीएसटी से छूट है। हालांकि, जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए जीवन या स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदती है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है और अब तक कारोबार इस पर आईटीसी का दावा नहीं कर सकता था।

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SOURCE : LIVE HINDUSTAN