Source :- LIVE HINDUSTAN
https://www.livehindustan.com/lh-img/smart/img/2026/10/19/1200x900/Imran_Khan_Case_1792400483700_OAhH_1792400483862_GL69_31f1a8b3-3ff3-400d-95b0-d0766293288b_vbeG.jpgइमरान 10 अक्टूबर को कथित तौर पर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसी प्रदर्शन के दौरान इमरान के हिसारत में लिया गया था।
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान इस वक्त काफी विवादों में बना हुआ है। भारत छोड़ने की नोटिस मिलने वाले मामले में इमरान खान के केस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को हुई। यह याचिका फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO), मुंबई द्वारा उन्हें जारी किए गए ‘लीव इंडिया नोटिस’ (भारत छोड़ने के नोटिस) के खिलाफ है। इमरान को ये नोटिस 14 अक्टूबर को जारी किया गया था। दरअसल, इमरान 10 अक्टूबर को कथित तौर पर मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसी प्रदर्शन के दौरान इमरान के हिसारत में लिया गया था। इसे बाद उन्हें नोटिस जारी कर उन्हें एक अमेरिकी नागरिक होने के नाते 28 अक्टूबर तक देश छोड़ना होगा। हाई कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया है कि एक्टर के साथ ही राज्य सरकार को भी इस मामले में एक पक्ष बनाया जाए। मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।
अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग
हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई (26 अक्टूबर) में इमरान खान और उनके वकील वेंकटेश धोंड नोटिस पर तत्काल अंतरिम राहत की मांग करेंगे। वह इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। जबकि उनकी अंतिम मांग इस नोटिस को रद्द करने की है। दरअसल, सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष इमरान खान के वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने मामले का उल्लेख करते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की। याचिका में भी इस बात का जिक्र है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास या रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट कहा- राज्य सरकार को भी पार्टी बनाइए।
28 अक्टूबर तक दिया गयाभारत छोड़ने का आदेश
उन्होंने दलील दी कि इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है, इसलिए मामले पर जल्द से जल्द फैसला होना जरूरी है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, क्योंकि उन्हें याचिका की प्रति सोमवार सुबह ही मिली थी। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 26 अक्टूबर को तय की और याचिका में महाराष्ट्र सरकार को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया।
इमरान के पास है अमेरिका की नागरिकता
बता दें कि एक्टर इमरान खान के पास फिलहाल अमेरिका की नागरिकता है। हालांकि, वो पिछले करीब 15 से भारतीय पासपोर्ट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। एक्टर की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने सोमवार को इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए रखा। उन्होंने कहा, ‘यह एक ऐसी याचिका है जिसमें एक व्यक्ति, जो 2 साल की उम्र से भारत में रह रहा है, उससे बिना किसी नोटिस, बिना किसी सुनवाई और बिना कोई कारण बताए देश छोड़ने के लिए कहा गया है।’
SOURCE : LIVE HINDUSTAN




