Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दो बड़ी सुविधाएं शुरू की हैं
- जिन कर्मचारियों के पुराने और बंद पड़े PF खातों में 1,000 रुपये तक की रकम जमा है, उन्हें अपना पैसा निकालने के लिए अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी
- EPFO एलिजिबल खातों में यह रकम अपने आप सेटल करेगा
EPFO News: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने दो बड़ी सुविधाएं शुरू की हैं। जिन कर्मचारियों के पुराने और बंद पड़े PF खातों में 1,000 रुपये तक की रकम जमा है, उन्हें अपना पैसा निकालने के लिए अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं होगी। EPFO एलिजिबल खातों में यह रकम अपने आप सेटल करेगा। इसके अलावा, अब PF खाताधारकों को अपना बैलेंस चेक करने, हाल के ट्रांजैक्शन देखने और पासबुक की जानकारी पाने के लिए EPFO के दफ्तर या वेबसाइट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये सभी सुविधाएं अब व्हाट्सऐप के जरिए भी मिल सकेंगी।
मनसुख मांडविया ने की शुरुआत
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 1 नवंबर को नई दिल्ली में EPFO के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर इन दोनों सुविधाओं की शुरुआत की। सरकार का मकसद PF से जुड़ी सेवाओं को आसान बनाना और कर्मचारियों को बार-बार दफ्तर जाने की परेशानी से बचाना है।
बिना क्लेम मिलेगा पैसा
EPFO की दूसरी नई सुविधा उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है, जिनके पुराने और इनएक्टिव PF खातों में छोटी रकम फंसी हुई है। अब आधार से वेरिफिकेशन ऐसे इनएक्टिव PF खातों में अगर 1,000 रुपये तक का बैलेंस है, तो एलिजिबल खाताधारकों को पैसा पाने के लिए अलग से क्लेम फाइल नहीं करना होगा। EPFO जरूरी पहचान और बैंक खाते की जांच के बाद खुद ही सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू करेगा। मंत्रालय के मुताबिक, इस पहल से करीब एक लाख PF खातों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन खातों में लगभग 5 करोड़ रुपये की रकम जमा है। खासकर उन कर्मचारियों को इससे राहत मिल सकती है, जिन्होंने नौकरी बदलने के दौरान अपने पुराने PF खाते में जमा छोटी रकम को निकालना या नए खाते में ट्रांसफर करना छोड़ दिया था। बता दें कि 1,000 रुपये की सीमा सिर्फ ऑटोमैटिक सेटलमेंट की सुविधा पर लागू होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी अपने सामान्य PF खाते से 1,000 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाल सकते। सामान्य नियमों के तहत PF निकासी और ट्रांसफर की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी।
कब इनएक्टिव माना जाता है PF खाता?
कई कर्मचारियों को लगता है कि नौकरी छोड़ने के बाद उनका पुराना PF खाता तुरंत निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। EPF स्कीम 1952 के तहत आमतौर पर किसी सदस्य के 55 साल की उम्र पूरी करने या रिटायर होने के बाद, जो भी बाद में हो, लगातार तीन साल तक खाते में योगदान नहीं आने पर उसे निष्क्रिय माना जाता है। इसलिए अगर किसी कर्मचारी ने नौकरी बदली है और पुराने खाते में पैसा जमा है, तो सिर्फ योगदान बंद होने से वह खाता तुरंत निष्क्रिय नहीं हो जाता। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि नौकरी बदलने पर पुराने PF खाते की रकम नए खाते में ट्रांसफर करा लें, ताकि पैसा अलग-अलग खातों में फंसा न रहे।
व्हाट्सऐप पर मिलेगी PF खाते की जानकारी
EPFO की नई सुविधा के तहत कर्मचारी अपने व्हाट्सऐप के जरिए PF खाते से जुड़ी जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसमें PF खाते में कितना बैलेंस है, हाल के पांच ट्रांजैक्शन और पासबुक की जानकारी शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY) से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी सदस्यों को मदद मिलेगी। यानी अब छोटी-छोटी जानकारी के लिए EPFO की वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूरत कम हो जाएगी। फिलहाल व्हाट्सऐप पर बैलेंस चेक करने, पांच हालिया ट्रांजैक्शन देखने और पासबुक की जानकारी जैसी सुविधाएं दी गई हैं। PF निकालने, ट्रांसफर करने या क्लेम जमा करने जैसी सभी सेवाएं व्हाट्सऐप पर उपलब्ध होने का मतलब नहीं है। कर्मचारियों को केवल EPFO के आधिकारिक व्हाट्सऐप नंबर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी अनजान नंबर पर OTP,पासवर्ड या बैंक की जानकारी बिल्कुल साझा न करें।
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