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EPFO 2.01 प्लेटफॉर्म की हुई शुरुआत, UAN, पुराने PF अकाउंट कर सकेंगे रिकवर

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Source :- LIVE HINDUSTAN

EPFO Latest Updates: कई कर्मचारी ऐसे हैं जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आने से पहले से ही नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कर्मचारियों का पुराना यूएएन एक्टिव UAN से लिंक नहीं है। जिसकी वजह से पीएफ बैंलेंस ट्रांसफर, विथड्रॉल फाइल करने, क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे सब्सक्राइबर्स को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है।

EPFO 2.01 प्लेटफॉर्म की शुरुआत

एम्पॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने यूनीफाइड मेम्बर पोर्टल को अपग्रेड किया है। जिसके बाद सर्विस हिस्ट्री फीचर्स को इसमें जोड़ा गया है। इस सुविधा के शुरू होने से कर्मचारी अब अपने पूरे नौकरी करियर से जुड़ी जानकारी एक जगह ही प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही कुछ पीएफ अकाउंट अगर छूट गया है या फिर लिंक नहीं है तो उसकी पहचान भी कर पाएंगे। यह सुविधा EPFO 2.01 प्लेटफॉर्म के आने से मिली है। इसमें डेटा बेस को सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है। इसका मकसद मौजूदा व्यवस्था को और सरल बनाना है। जिससे कर्मचारियों को ऑफिसों का चक्कर ना लगाना पड़े।

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने UAN के अनिवार्य रूप से लागू होने से पहले नौकरी बदल दी। उनके लिए यह सुविधा काफी मददगार साबित होगी। इससे पुराना पीएफ अकाउंट रिकवर आसानी से किया जा सकेगा।

क्यों हो रही है ये दिक्कत

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के अनिवार्य रूप से लागू होने से पहले ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को नियोक्ता की तरफ से सदस्य आइडी दी जाती थी। जब कभी कर्मचारी अपनी नौकरी बदलते थे तब नया नियोक्ता नई मेम्बर आइडी जनरेट करता था। जिसका परिणाम यह होता था कि एक ही कर्मचारी के पास एक से अधिक मेम्बर आइडी हो जाती थी।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लाया गया। अब इस नए सिस्टम के अनुसार कर्मचारी के पास एक ही यूएएन पुराने सर्विस पीरियड के दौरान रहेगा। अब नौकरी बदलने पर सिर्फ नए नियोक्ता को इस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से मेम्बर आइडी को लिंक कर देना होगा।

कुछ लोगों के साथ अब भी हो सकती है दिक्कत

इस नई सुविधा के आने के बाद भी सभी पुराने अकाउंट नहीं रिकवर किए जा सकते हैं। इसकी वजह जन्मतिथि, नाम, पिता या माता का नाम गलत होना वजह है। कई जगह मेम्बर आइडी को लेकर दिक्कत है। बता दें, अगर आपके सर्विस हिस्ट्री में पुराने पीएफ अकाउंट का डीटेल्स नहीं दिखा रहा है तब पुराने नियोक्ता से उस वक्त के सदस्य आइडी के साथ सम्पर्क करना होगा। उन्हें रिकॉर्ड वेरीफाई करने के लिए कहना होगा।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN